सूचना को रोके रखने के लिये या गलत सूचना देने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है

आखिरी अपडेट Jul 6, 2022

केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग एक पीआईओ पर जिसने सूचना को रोके रक्खा था या गलत सूचना दी थी, उस पर 250 रूपये का दैनिक जुर्माना लगा सकता है। सूचना दिये जाने के दिन तक, इस जुर्माने का भुगतान करना होगा। जुर्माने की अधिकतम राशि फिर भी 25,000 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकती है।

एक ‘पीआईओ’ को, जुर्माने का फैसला करने के पहले, अपने मामला को पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए, फिर भी यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि उन्होंने कानूनी तरीके से काम किया है। एक ‘पीआईओ’ के खिलाफ, उनके सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

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