वे संगठन जिन्हें इस अधिनियम के बाहर रक्खा गया है

आखिरी अपडेट Jul 6, 2022

सरकारी अधिसूचनाओं में उल्लिखित राज्य सरकारों के सुरक्षा और खुफिया संगठनों के अलावे, दूसरी अनुसूची (सेकेण्ड सेड्यूल) में उन संगठनों की सूची है, जिन्हें भी सूचना न देने की छूट दी गई है। लेकिन इन संगठनों में भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित सूचनाओं को उनसे मांगा जा सकता है और उन्हें इसे देना होगा बशर्ते कि इस पर केंद्रीय सूचना आयोग की सहमति हो। इसे 45 दिनों के अंदर उपलब्ध करा दिया जाना चाहिये।

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