किसी भी शैक्षणिक संस्थान को ऐसे स्थान या केंद्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां शिक्षा प्रदान की जाती है, और इसमें स्कूल, कॉलेज, उच्च शिक्षा के संस्थान आदि, शामिल हैं।
तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध
किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में, कोई भी व्यक्ति, सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री, बिक्री का प्रस्ताव या बिक्री का परमिट नहीं दे सकता है। यदि आप किसी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में, सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री, बिक्री का प्रस्ताव या बिक्री का परमिट देते हैं तो आप पर 2007 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बोर्ड का प्रदर्शन
- संस्थान के प्रभारी/स्वामी को विशिष्ट स्थान में एक बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए, जो यह बताता है कि:
- शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध है (यह दूरी संस्थान की बाहरी सीमा से शुरू हो कर, रेडियल रूप से मापी जाएगी)।
- इस तरह की बिक्री, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की धारा 24 (विज्ञापन और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के विनियमन का निषेध) अधिनियम, 2003 के तहत, एक अपराध है।
- इस तरह की बिक्री पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- यदि आप इन प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं, तो कोई अधिकारी आप पर जुर्माना लगा सकता है।
स्पॉट फाइन (घटना स्थल पर जुर्माना) और सजा
यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हैं, एक नाबालिग को सिगरेट बेचते हैं, या एक शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट बेचते हैं, तो आपको, या तो घटना स्थल पर जुर्माना देना पड़ सकता है, या आपको कोर्ट में चालान का भुगतान करना होगा।
स्पॉट फाइन (घटना स्थल पर जुर्माना)
एक अधिकृत अधिकारी, कानून के तहत एक चालान करेगा और आपको घटना स्थल पर जुर्माना भरने के लिए कहेगा।
कोर्ट में भुगतान (चालान)
यदि कोई चालान किया गया है और आप इसे घटना स्थल पर भुगतान नहीं कर सकते हैं तो यह भुगतान न्यायालय में किया जा सकता है। यदि आप घटना स्थल पर पर जुर्माना नहीं भरते हैं तो आपको हिरासत में भी लिया जा सकता है।
हिरासत में लेना
प्राधिकृत अधिकारी आपको हिरासत में ले सकता है, या रोक सकता है यदि:
- आपने जुर्माना देने से इंकार कर दिया है,
- आप अधिकारी द्वारा पूछे गए विवरण जैसे नाम, पता आदि नहीं देते हैं।
- इसके बाद अधिकारी आपको पुलिस स्टेशन ले जाएगा, और फिर 24 घंटे में आपको कोर्ट में, या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा।
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हो सकता है कि आपको ऐसी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की ज़रूरत पड़े, जो विशिष्ट प्रकार के हों, और वह आपके अनुभवों के आधार पर एकदम अलग हों। कुछ सामान्य स्वास्थ्य मुद्दे इस प्रकार के हैं:
- मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दें
- यौन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे
- लिंग-परिवर्तन की शल्य चिकित्सा से संबंधित शारीरिक मुद्दे
हो सकता है आपके प्रति समाजिक भेदभाव होता हो, जो पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं तक के आपकी पहुंच को मुश्किल बना दे। उदाहरण के लिए, ऐसा हो सकता है कोई डॉक्टर या चिकित्सक आपका इलाज करने से इनकार कर दे, क्योंकि आप एक समलैंगिक या तीसरे लिंग के (ट्रांसजेंडर) व्यक्ति हैं। शायद आप भी समय पर उपचार की मांग करने से कतराएं, या आप अपने वास्तविक लिंग / यौन पहचान का खुलासा न करना चाहें, जिससे जटिलताएं और भी बढ़ सकती हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप, स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करते समय अपने अधिकारों को भली भांति जान लें।
यदि आप, चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा का लाभ लेने के दौरान, किसी भी तरह के भेदभाव का सामना करते हैं, तो आप ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, इसके लिए कृपया यहां देखें।
यह ज़रूरी नहीं की एक विषमलिंगी (स्ट्रेट /cisgendered) व्यक्ति न होना ही मानसिक बीमारी का आधार है। अन्य शब्दों में, सिर्फ LGBTQ व्यक्ति होने के चलते ही आप मानसिक रूप से बीमार नहीं हो जाते हैं। हालांकि, जब आप जन्म में मिले लिंग और स्वयं-निर्धारित लिंग के बीच के अंतर के कारण भयंकर तनाव का अनुभव करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपको ‘ लिंग पहचान विकार (जेंडर आइडेंटिटि डिसऑर्डर -लिंग निर्धारण से जुड़ा एक मानसिक रोग)’ से ग्रसित निदान किया जाय।
भारत में, मानसिक स्वास्थ्य के संबंधित आपके कुछ अधिकार हैं:
- यदि आप अपने समुदाय के धार्मिक विश्वासों, या नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कार्यनीति या राजनैतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं, तो सिर्फ इसके चलते आपको मानसिक रूप से बीमार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप समलैंगिक (गे) हैं तो सिर्फ इसके आधार पर आपको मानसिक रूप से बीमार नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि आपका समुदाय समलैंगिकता को स्वीकार नहीं करता है, पर यह फिर भी एक सच है।
- आपको वे सभी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं लेने का अधिकार है, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित / चलाए जाने वाले मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों द्वारा दी जाती हैं।
- जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्वास्थ्य सेवाएं को देने से आपको कोई इनकार, आपके यौन, लिंग या यौन अभिविन्यास आदि के आधार पर, नहीं कर सकता है।
- यदि आपको, अपनी यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के चलते, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा पाने के दौरान किसी भी भेदभाव का सामना करना पड़ा हैं, तो यहां दिए गए विकल्पों की मदद से आप कार्रवाई कर सकते हैं।
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना एक अपराध है। यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हुए पकड़े जाते हैं, तो कोई भी पुलिस अधिकारी आपको हिरासत में रोक सकता है, और अधिकतम 200 रुपये. का जुर्माना लगा सकता है।
आप निम्न स्थानों पर धूम्रपान नहीं कर सकते हैं:
- होटलों में
- रिफ्रेशमेंट रूम, दावत खाना (बैंक्वेट हॉल), डिस्कोथेक, कैंटीन, कॉफी हाउस, पब, बार, हवाई अड्डे (एयरपोर्ट) का लाउंज, आदि में
- कार्यस्थलों में
- शॉपिंग मॉल में
- सिनेमा हॉल में
- सभागारों (ऑडिटोरियम) में
- अस्पताल भवनों और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में
- रेलवे प्रतीक्षालय में
- मनोरंजन केंद्रों में
- सार्वजनिक कार्यालयों में
- न्यायालयों के भवनों में
- शिक्षण संस्थानों में
- पुस्तकालयों में
- सार्वजनिक सुविधाओं में
आप निर्धारित धूम्रपान क्षेत्रों में जैसे, 30 से अधिक कमरों वाले होटलों, हवाई अड्डों, या रेस्तराओं (जिनमें 30 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं) में धूम्रपान कर सकते हैं।
आप पूरी तरह से खुले स्थानों पर, जैसे सड़कों या पार्कों में धूम्रपान कर सकते हैं। हालांकि बस स्टॉपों, रेलवे स्टेशनों या खुले सभागारों (ऑडिटोरियम) जैसी जगहों पर धूम्रपान करना अभी भी निषिद्ध है। यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान के मालिक हैं, तो आप यहां पढ़ें कि आपकी कानूनी जिम्मेदारियां क्या हैं।
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यदि आप यौन क्रिया में सक्रिय हैं, तो यौन से फैलने वाले संक्रमण / रोग (सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन-STI / डिज़ीज-STD), जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, आदि के होने का खतरा हो सकता है। यदि आप कुछ खास श्रेणियों के लोग में आते हैं, तो आपको इन बीमारियों के होने का खतरा अधिक रहता है। उदाहरण के लिए, ‘नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम’ की एक रिपोर्ट के आधार पर, ऐसा पता चला है कि जो पुरुष, पुरुषों के साथ यौन संबंध (मेन हैविंग सेक्स विथ मेन-MSM) या तीसरे लिंग (ट्रांसजेंडर) के व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखते हैं, उनको एचआईवी (HIV) / एड्स होने का खतरा ज़्यादा रहता है।
यदि आप यौन क्रिया में सक्रिय हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से यौन से फैलने वाले संक्रमण (एसटीआई) की रोकथाम, प्रस्तावित अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) जांच आदि के बारे में बात करनी चाहिए।
सरकारी सहायता प्राप्त योजनाएं और क्लिनिक
सरकार, यौन से फैलने वाले संक्रमण (एसटीआई) से पीड़ित लोगों की मदद के लिए कई योजनाएं बनाई है, जो आपके लिंग पहचान और यौन से अभिविन्यास से परे है। ऐसे व्यक्तियों को मुफ्त सेवाएं प्रदान करने वाले क्लीनिकों की सूची, राज्यों के आधार पर, कृपया यहां देखें।
यदि आपको, अपने लिंग पहचान या यौन अभिविन्यास के चलते, चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा पाने में किसी तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा हैं, तो यहां दिए गए विकल्पों के आधार पर आप कार्रवाई कर सकते हैं।
सिगरेट बेचने पर कुछ प्रतिबंध और निषेध हैं। निम्नलिखित कार्य अवैध हैं :
- 18 साल से कम उम्र के लोगों को सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचना
- 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को आप न तो सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेच सकते हैं, और न ही उससे ये चीज़ें बिकवा सकते हैं। यदि आप नाबालिगों (18 वर्ष से कम उम्र) को सिगरेट बेचते हुए पकड़े जाते हैं, तो पुलिस आपको हिरासत में ले सकती है और आपको 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। इस अपराध के लिये आपको सात साल तक के जेल की सज़ा हो सकती है, और एक लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। याद रखें, यदि इस अपराध के लिये आपकी गिरफ्तारी होती है, तो आपको ज़मानत का अधिकार है।
- किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज़ के दायरे में सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचना
- किसी शिक्षण संस्थान के 100 गज़ के दायरे में सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचने के अपराध पर आपको 200 रुपये के जुर्माने की सज़ा हो सकती है।
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आमतौर पर वे लोग, जो जन्म में मिले आपने लिंग से खुद को जोड़ नहीं पाते हैं, वे हीं शल्य चिकित्सा द्वारा अपने लिंग को स्वयं-निर्धारित लिंग में बदलना चाहते हैं। हालांकि आपको अपने स्वयं-निर्धारित लिंग से अपनी पहचान बनाने के लिये किसी भी तरह की सर्जरी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की स्थितियों में, नीचे दी गई दो सबसे सामान्य तरह की शल्य चिकित्साएं की जाती हैं:
- लिंग सकारात्मक चिकित्सा (जेंडर अफर्मेटिव थेरेपी -GAT), प्रक्रियाओं का एक सेट है जिसमें मनोवैज्ञानिक सलाह से लेकर लिंग पुनर्निर्धारण शल्य चिकित्सा (सेक्स रीअस्साइनमेंट सर्जरी) तक शामिल है, जिसका उद्देश्य आपके बाह्याकृति को भी बदलना है ताकि वह आपके स्वयं-निर्धारित लिंग से ज्यादा से ज्यादा अनुरूप हो सके। उदाहरण के लिए, रीता जन्म के समय एक लड़की के रूप में पैदा हुई, लेकिन बड़े होने के दौरान, वह खुद को पुरुष रूप में देखने लगी। वह स्तन निवारण (ब्रेस्ट रिमूवल) शल्य चिकित्सा आदि जैसे लिंग सकारात्मक चिकित्सा (जेंडर अफर्मेटिव थेरेपी) के माध्यम से वह अपनी वाह्याकृति में पुरुषत्व ला सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि लिंग सकारात्मक चिकित्सा (जेंडर अफर्मेटिव थेरेपी) करा कर खुद को एक पुरुष या महिला के रूप में अभिपुष्टि करना आपका संवैधानिक अधिकार है, और इस चलते आपके लिये लिंग सकारात्मक चिकित्सा (जेंडर अफर्मेटिव थेरेपी) कराने में कोई कानूनी या अन्य अड़चन नहीं है।
- सुधारात्मक शल्य चिकित्सा (करेक्टिव सर्जरी) / अंतर लिंग शल्य चिकित्सा (इंटरसेक्स सर्जरी) उन प्रक्रियाओं को इंगित करता है, जो यौन विशेषताओं और जननांगों को संशोधित करने के लिए की जाती हैं जब वे अनियमित होते हैं, अर्थात जब जननांग, न पुरुष जननांग जैसे हैं, न स्त्री जननांग जैसे। उदाहरण के लिए, एक बच्चा, नकुल, पुरुष और महिला दोनों जननांगों के साथ पैदा होता है, लेकिन बड़े होने के दौरान वह महसूस करता है कि वह एक पुरुष है, तो वह खुद को पुरुष लिंग से ज्यादा अनुरूप बनाने के लिए अपने जननांग की सुधारात्मक शल्य चिकित्सा (करेक्टिव सर्जरी) करवा सकता है।
हालांकि अभी कोई राष्ट्रव्यापी अधिनियम नहीं हैं, पर तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने, कम उम्र के शिशुओं पर अनावश्यक चिकित्सा प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि अवैध सुधारात्मक शल्य चिकित्सा (करेक्टिव सर्जरी) को रोका जा सके।
लिंग सकारात्मक चिकित्सा (जेंडर अफर्मेटिव थेरेपी) और सुधारात्मक शल्य चिकित्सा (करेक्टिव सर्जरी)
भारत में लिंग सकारात्मक चिकित्सा (जेंडर अफर्मेटिव थेरेपी) और सुधारात्मक शल्य चिकित्सा (करेक्टिव सर्जरी) के निर्वाह्य योग्यता, प्रक्रिया, आदि के लिए ना ही कोई कानून है, और ना ही कोई दिशानिर्देश।
यदि आप अपने यौन अभिविन्यास या लिंग निर्धारण के चलते, चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवाओं को पाने के दौरान किसी भी तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ता हैं, तो आप कार्रवाई यहां दिए गए विकल्पों के आधार पर कर सकते हैं।
आपको सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन नहीं करना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको पैसे भी क्यों न दिए जाएं। इसका मतलब यह भी है कि आप स्पौंसरशिप के लिए भी, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों को बेचने वाली कंपनियों के ब्रांड के नाम तक का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। आप निम्नलिखित तरीकों में से, किसी भी तरीके से विज्ञापन नहीं कर सकते हैं, न प्रत्यक्ष रूप से, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से :
- सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों को प्रदर्शित करें, या उनके प्रदर्शन की अनुमति दें
- सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन वाले फिल्म या वीडियो टेप को बेचें, या उनकी बिक्री की अनुमति दें
- किसी भी ऐसे पर्चे, विज्ञप्ति या दस्तावेज को, जिसमें सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन हो, जनता में वितरित करें, या उनके वितरण की अनुमति दें,
- किसी भी जमीन, घर, दीवार, होर्डिंग, फ्रेम, खम्भे या निर्माण पर, सिगरेट या तम्बाकू उत्पादों किसी भी विज्ञापन को लगायें, या प्रदर्शित करें
- किसी भी ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करें या सहमत हों, जो किसी भी सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों को, या किसी भी ट्रेडमार्क या सिगरेट के ब्रांड नाम के उपयोग को बढ़ावा दे।
- सिगरेट या तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन करते हुए जब आप पहली बार पकड़े जाते हैं, तो आपको 2 साल तक की कैद होगी और/या 1000 रुपये तक का जुर्माना होगा। पहली बार के बाद, आपको 5 साल तक की कैद होगी और 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। यह याद रखें कि यदि आप इस अपराध के लिये गिरफ्तार होते हैं तो आपको, जमानत का अधिकार है।
- जहां सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचे जाते हैं, तो वहां एक विस्तृत चेतावनी पैकेज पर होनी ही चाहिये। अगर सिगरेट का आयात किया गया है, तो भी एक चेतावनी का लेबल होना ही चाहिए। सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर लगे चेतावनी लेबल को अच्छी तरह पढ़ें, समझने के लिए।
अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें
जब आप लिंग सकारात्मक चिकित्सा (जेंडर अफर्मेटिव थेरेपी) और सुधारात्मक शल्य चिकित्सा (करेक्टिव सर्जरी) सहित किसी भी शल्य चिकित्सा के लिए जाते हैं, तो याद रखें कि यह शल्य चिकित्सा आपकी लिखित सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। किसी भी चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए सहमति देने की आयु 18 वर्ष है, पर ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई सहमति, जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, या 12 वर्ष से कम उम्र के एक बच्चे के द्वारा दी गई सहमति, वैध नहीं है।
आपके निर्धारित लिंग की पहचान को मान्यता देने के लिये, कोई भी व्यक्ति जिसे आप जानते हैं, या अस्पताल, या चिकित्सक आपको लिंग सकारात्मक चिकित्सा (जेंडर अफर्मेटिव थेरेपी) और सुधारात्मक शल्य चिकित्सा (करेक्टिव सर्जरी) एक कानूनी शर्त के रूप में कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
किसी भी शल्य चिकित्सा करने वाले डॉक्टर को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपके द्वारा दी गई सहमति एक वास्तविक सहमति है।
- आपके पास सहमति देने की पात्रता और सामर्थ्यता, दोनो होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है,सहमति देने का पात्र नहीं है।
- आपकी सहमति अपनी स्वेेच्छा से होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी प्रक्रिया से गुजरने के लिए परिवार के सदस्यों द्वारा मजबूर किया जा रहा है, तो यह वास्तविक सहमति नहीं है।
- आपकी सहमति, इस उपचार प्रक्रिया की पर्याप्त जानकारी के आधार पर होनी चाहिए, ताकि आप यह जान सकें कि आप किसके लिए अपनी सहमति दे रहें हैं। प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त जानकारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- इस उपचार की प्रकृति और प्रक्रिया;
- इसके उद्देश्य और लाभ;
- इसके संभावित प्रभाव और वे जटिलताएं जो उभर सकती हैं;
- उपलब्ध अन्य विकल्प (यदि हो तो);
- मुख्य जोखिमों की रूप रेखा; तथा
- उपचार से आपके इनकार करने के ये प्रतिकूल परिणाम हैं।
हालांकि, पर्याप्त जानकारियों में सुदूर खतरें, असामान्य जटिलताएं और असावधान शल्य चिकित्सा के संभावित परिणाम शामिल नहीं हैं।
यदि आप चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा पाने के दौरान किसी भी भेदभाव का सामना करते हैं, तो इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए आप कार्रवाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपकी सहमति लिये बिना आपकी सर्जरी करता है, तो यह अवैध है, और आप इसके बदले राहत की मांग कर सकते हैं। अपने पास क्या विकल्प हैं, इसके लिए कृपया यहां देखें।
आप 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को, सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेच नहीं सकते है, ना ही बेचने की पेशकश कर सकते हैं। यदि आप नाबालिगों (18 वर्ष से कम उम्र) को सिगरेट बेचते हुए पकड़े जाते हैं, तो पुलिस अधिकारी आपको हिरासत में ले लेगा, और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जायेगा। आपको सात साल तक की जेल की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। याद रखें कि गिरफ्तारी होने पर आपको जमानत का अधिकार है।
यदि आप किसी ऐसे स्थान के मालिक या प्रबंधक हैं जो सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचता है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि:
कोई भी तंबाकू उत्पाद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा रखा, या बेचा नहीं जाता है।
कोई भी तंबाकू उत्पाद इस तरीके से प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हैं कि यह 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके।
आपको यह देख लेना होगा कि आप जिस व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं, वह एक बच्चा तो नहीं है। आप तंबाकू उत्पाद खरीदने वाले किसी व्यक्ति से उसके उम्र का सबूत दिखाने के लिए भी कह सकते हैं।
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