नया पैन कार्ड

अगर आपके पास पहले से ही एक पैन नंबर है तो भी आप एक नये पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

चरण 1 : कोई भी आवेदक जिसके पास पहले से ही एक पैन नंबर है, और वह एक नया पैन कार्ड पाना चाहता है, तो वह यहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकता है। यह फॉर्म किसी भी TIN-FC या नैशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉज़‍िटरी लिमिटेड (NSDL) के पैन सेंटर पर भी उपलब्ध है। एक ही फॉर्म, भारतीय नागरिकों के साथ-साथ गैर-नागरिकों के लिए भी लागू है। विवरण अपडेट करने के लिए संबंधित क्षेत्र (यानी, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि) के सामने उपयुक्त चेक बॉक्स का चयन करें।

चरण 2 : आपको आवश्यक शुल्क के साथ किसी भी केंद्र में फॉर्म और सहायक दस्तावेज़ों को जमा करने होंगे। आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज़ हैंः

  • पहचान, पते और जन्म तिथि का प्रमाण
  • पैन नंबर का प्रमाण (मौजूदा पैन कार्ड की प्रतिलिपि, या पैन आवंटन पत्र)
  • दस्तावेज़ों की समेकित सूची और लागू शुल्क यहां देखे जा सकते हैं।

चरण 3 : आपका आवेदन अनुरोध आय कर विभाग (Income Tax Department – ITD) को भेजा जाता है और फिर एक नया पैन कार्ड प्रिंट कर के, उसे आपको भेजा जाता है।

नये पैन कार्ड के लिए, आप यहां क्लिक करके भी पैन कार्ड के पुनर्मुद्रण (री-प्रिंट) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं (जब डेटा में कोई परिवर्तन करना आवश्यक न हो)। यह सुविधा केवल उन पैन नंबर धारकों के लिए उपलब्ध है, जिनके नवीनतम पैन नंबर आवेदन को एनएसडीएल (NSDL) आयकर विभाग के e-Gov और/या e-Filing पोर्टल के माध्यम से संसाधित (प्रोसेस) किया गया था। पैन कार्ड पुनर्मुद्रण अनुरोध को संसाधित करने के लिए सहायक दस्तावेज़ों समेत कोई भी आवेदन पत्र जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए, यहां दिये गये दिशानिर्देश पढ़ें।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहां देखें

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पैन कार्ड में परिवर्तन करवाना

आप अपने मौजूदा पैन कार्ड के विवरण में परिवर्तन/ सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आप विवरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको नया पैन कार्ड जारी होगा, जिसमें सूचनाएं तो इच्छित परिवर्तन के साथ होगी, लेकिन पैन नंबर पहले वाला ही होगा।

पैन कार्ड के डेटा में परिवर्तन/ सुधार के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया लगभग वैसी ही है जैसी नए पैन नंबर आवंटन के आवेदन की प्रक्रिया।

चरण 1: जो आवेदक पहले से ही पैन नंबर प्राप्त कर चुके हैं और वो नया पैन कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, या मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन/सुधार करवाना चाहते हैं, तो वो यहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यह फॉर्म एनएसडीएल (NSDL) के किसी भी टिन-एफसी (TIN-FC) या पैन केंद्र पर भी उपलब्ध हैं। एक ही फॉर्म भारतीय नागरिकों के साथ-साथ गैर भारतीय-नागरिकों के लिए भी उपयुक्त है। विवरण का परिवर्तन करने के लिए, संबंधित क्षेत्र (यानी, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि) के सामने उपयुक्त चेक बॉक्स को चुनें।

चरण 2: आपको किसी भी ऐसे केंद्र पर फॉर्म और संबंधित प्रमाण पत्र, आवश्यक शुल्क के साथ, जमा करने होंगे। आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण पत्र निम्नलिखित हैं:

  • पहचान, पता और जन्म तिथि का प्रमाण
  • पैन नंबर का प्रमाण (मौजूदा पैन कार्ड या पैन आवंटन पत्र की प्रतिलिपि)
  • पैन कार्ड के डेटा में बदलाव का समर्थन करने वाले अनुरोध का प्रमाण
  • प्रमाण पत्रों की समेकित सूची और उसके देय शुल्कों के बारे में यहां से पता किया जा सकता है।

चरण 3: आवेदन के अनुरोध को डेटाबेस में परिवर्तन के लिए आयकर विभाग (ITD) को भेज दिया जाता है और पुष्टि के बाद, एक नए पैन कार्ड को मुद्रित (प्रिंट) किया जाता है, तथा आवेदक को भेज दिया जाता है।

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राशन कार्ड

राशन कार्ड, परिवारों को जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसके द्वारा वे आवश्यक वस्तुएं, जैसे-खाद्यान्न आदि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, रियायती मूल्यों पर खरीद पाते हैं। इसका उपयोग पहचान प्रमाणपत्र के रूप में भी किया जा सकता है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) के तहत, राज्य सरकारों के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग (Department of Food Supplies and Consumer Affairs) द्वारा राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, और राशन कार्ड जारी करने के लिए, 18 वर्ष से अधिक उम्र की, घर की सबसे बड़ी महिला, घर की मुखिया होती है। 1)चूँकि राशन कार्ड का मुद्दा राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए आप जिस राज्य में रहते हैं उसके आधार पर, इसकी प्रक्रिया में, और इसके लिये आवश्यक दस्तावेज़ों, आदि में भिन्नता हो सकती है।

राशन कार्ड के दो मुख्य प्रकार हैं:

प्राथमिकता (Priority) राशन कार्ड– प्राथमिकता राशन कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जो उनके राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। प्रत्येक प्राथमिकता परिवार, 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य, का हकदार है।

अंत्योदय (AAY) राशन कार्ड-अंत्योदय राशन कार्ड “गरीबों में सबसे गरीब” परिवारों को जारी किया जाता है।प्रत्येक अंत्योदय परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न का हकदार है।

इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड-दिल्ली जैसे कुछ राज्यों की सरकारों ने एक ई-राशन सेवा शुरू की है, जो वास्तविक राशन कार्डों की तरह ही मान्य हैं। इस सेवा की सहायता से आप राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, और कीमत और खाद्यान्न उपलब्धता के बारे में ऑनलाइन जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में आप अपना ई-राशन कार्ड यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।

आप एक नया राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, इसे अपडेट करा सकते हैं या इसका डुप्लिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

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राशन कार्ड में बदलाव / परिवर्तन का अनुरोध

जब आप अपने राशन कार्ड में परिवर्तन का अनुरोध करते हैं, तो आपके द्वारा बताए गए विवरणों को बदल कर, आपको एक नया कार्ड दिया जाता है। राशन कार्ड के किन सूचनाओं में परिवर्तन किया जा सकता है उसका विस्तृत विवरण, और उसमें परिवर्तन हेतु की जाने वाली प्रक्रिया के लिए, नीचे पढ़े।

आप निम्नलिखित सूचनाओं में परिवर्तन करवा सकते हैं:

  • परिवार में सम्मिलित सदस्यों की संख्या में
  • आपका व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम, इत्यादि में
  • घर के मुखिया के विस्तृत विवरण में
  • पते के बदलाव में
  • आपके फोटो, और बायोमेट्रिक (अंगुलियों के छाप एवं आंखों के रेटिना स्कैन) विवरण में।
  • राशन कार्ड में सम्मिलित, परिवार के सदस्यों के किसी अन्य विवरण में।

अपने राशन कार्ड में परिवर्तन करवाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1-आपको मंडल कार्यालय जाना होगा, और आपको बताना होगा कि आप क्या परिवर्तन करवाना चाहते हैं। उसके आधार पर आपको प्रासंगिक आवेदन पत्र दिया जाएगा।

चरण 2-आपको आवेदन पत्र भरना होगा।

चरण 3-आपको अपेक्षित दस्तावेज़ें जमा करने होंगे। वे विवरण जिनमें आप परिवर्तन करवाना चाहते हैं उसके आधार पर आवश्यक दस्तावेज़ें, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप राशन कार्ड में परिवार के एक सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं, तो आपको उसका जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

चरण 4-आपको अपने दस्तावेज़ों को सत्यापन करवाना होगा।

चरण 5-आपको अपनी पावती पर्ची ले लेनी होगी।

चरण 6-उसके बाद आप अपना नया राशन कार्ड, स्वयं जा कर ले सकते हैं या उसे मंगवा सकते हैं। कुछ राज्यों में, इसे ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, आपको इसे ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा।

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नया राशन कार्ड

आपको राशन कार्ड की आवश्यकता, पहचान प्रमाण (आईडी प्रूफ) प्राप्त करने के लिये, रियायती मूल्य पर अनाज खरीदने आदि के लिए, हो सकती है। नया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए, कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। ऑनलाइन प्रक्रिया और व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की प्रक्रिया, दोनों नीचे दी गई हैं।

व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की प्रक्रिया

नया राशन कार्ड पाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें

चरण 1-आप आवेदन फॉर्म भरें, जिसे आप किसी भी सर्किल कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी राज्य सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी राज्यों के लिए संबंधित वेबसाइट के पोर्टलों को, यहां से देख सकते हैं।

चरण 2-आपको सभी संबंधित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना होगा। हालाँकि विभिन्न राज्यों में आवश्यक दस्तावेज़ें भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, फिर भी आपको आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

  • पहचान का प्रमाण
  • आपके परिवार की महिला मुखिया का पासपोर्ट-आकार का फोटो, जो एक राजपत्रित अधिकारी/ विधायक/ सांसद/ नगर पार्षद द्वारा सत्यापित हो
  • निवास का निर्दिष्ट प्रमाण (यदि आप अपने निवास का प्रमाण नहीं दे सकते हैं, तो कार्यालय आपके पड़ोस के दो गवाहों के बयान दर्ज करेगा)
  • आय प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो
  • पिछले राशन कार्ड (यदि कोई हो तो) के समर्पण/रद्द (डिलीशन) करने का प्रमाण पत्र,
  • निर्धारित शुल्क। यह विभिन्न राज्यों का भिन्न-भिन्न होता है।

चरण 3 – आप सर्किल कार्यालय में अधिकारियों द्वारा अपने दस्तावेज़ों को सत्यापित करा सकते हैं।

चरण 4-आप अधिकारियों से अपनी पावती रसीद प्राप्त कर लें।

चरण 5– आप अपना राशन कार्ड, सर्कल ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं, या इसे अपने पते पर मंगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, राशन कार्ड ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। इस काम के लिये विभिन्न राज्यों की समय सीमा भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, इसके लिये 2 महीने लग सकते हैं।

ऑनलाइन प्रक्रिया

आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह सुविधा आपके राज्य में उपलब्ध है अथवा नहीं। कुछ राज्यों में आप अपने राशन कार्ड की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

एक बार आपको राशन कार्ड मिल जाता है, तब आप इसे अपनी राज्य सरकार की वेबसाइट से ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, आप इसके वेबसाइट पर जायें और संबंधित विवरण, जैसे राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, आदि भरें, और अपना कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

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खोये या फटे राशन कार्ड के लिये, राशन कार्ड की प्रतिलिपि (डुप्लिकेट) बनवाना

यदि आपका राशन कार्ड खो या फट (क्षतिग्रस्त हो) गया है, तो आप सर्किल कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, और उनसे राशन कार्ड की प्रतिलिपि (डुप्लिकेट) बनाने के लिए कह सकते हैं। आपको नया राशन कार्ड दिया जाएगा, जिसमें आपका मूल विवरण होगा। राशन कार्ड की प्रतिलिपि (डुप्लिकेट) बनवाने के लिए, नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:

चरण 1-आपको सर्कल ऑफिस जाना होगा, और उन्हें बताना होगा कि आपको राशन कार्ड की प्रतिलिपि (डुप्लिकेट) बनवाने की आवश्यकता है, इसके आधार पर वे आपको उपयुक्त आवेदन फॉर्म देंगे।

चरण 2– आपको आवेदन पत्र भरने होंगे।

चरण 3-आपको संबंधित दस्तावेज़ जमा करने होंगे। आमतौर पर जब आपका राशन कार्ड खो जाता है तो आपको प्रथम सूचना रिपोर्ट/प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करानी पड़ती है।

चरण 4-आप अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा।

चरण 5-आप अपनी पावती रसीद ले लेना होगा।

चरण 6– फिर आप अपने राशन कार्ड की प्रतिलिपि (डुप्लिकेट) स्वयं जाकर ले ले सकते हैं, या इसे अपने दिए गए पते पर मंगवा सकते हैं। कुछ राज्यों में इसे ऑनलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो इसे डाउनलोड ही करना होगा।

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मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड)

मतदाता पहचान पत्र, जिसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) भी कहा जाता है, एक फोटो पहचान पत्र है, जो भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India, ECI) द्वारा उन सभी व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जो मतदान करने के पात्र हैं। इस कार्ड को आमतौर पर इलेक्शन कार्ड, मतदाता (वोटर्स) कार्ड, वोटर आईडी, आदि कहा जाता है।

इस कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य मतदाता सूची की सटीकता में सुधार करना, और चुनावी धोखाधड़ी के मामलों को रोकने में मदद करना है। जब मतदाता मतदान करता है तो यह एक पहचान पत्र का काम करता है और इससे जाली व्यक्ति द्वारा मतदान नहीं किया जा सकता है। बिना मतदाता पहचान पत्र के मतदान करने के बारे में यहां से जाने।

मतदाता पहचान पत्र कई आधिकारिक उद्देश्यों जैसे कि आधार, पैन कार्ड आदि प्राप्त करने के लिए वैध फोटो पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है।

मतदाता पहचान पत्र में निर्वाचक का नाम, आयु और आवास का पता (अन्य विवरणों के साथ) रहता है, और उसमें मतदाता का फोटो छपा होता है। इस पर रजिस्ट्रेशन अधिकारी, जो आपके निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी है, उसका हस्ताक्षर होता है। मतदाता पहचान पत्र की दो प्रति बनाई जाती है,एक कॉपी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपने पास रखता है वहीं, दूसरी कॉपी मतदाता को भेज दी जाती है।

आप मतदाता के रूप में अपना नामांकन कर सकते हैं यदि आप:

  • एक भारतीय नागरिक हैं
  • 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं
  • आप, निर्वाचन क्षेत्र के उस मतदान क्षेत्र के एक सामान्य निवासी हैं, जहां आप नामांकित होना चाहते हैं
  • आप एक निर्वाचक के रूप में नामांकित होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। आपको अयोग्य करार कर दिया जाता है यदि आप किसी अपराध में दोषी पाये गये हैं, या आप आचरण भ्रष्ट हैं।

कौन मतदान कर सकता है, इसके बारे में ज्यादा यहां से जानें।

मतदाता पहचान पत्र के नवीनीकरण (रीन्यू) कराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक नया मतदाता पहचान पत्र पा सकते हैं, और आप अपने मतदाता पहचान पत्र में परिवर्तन (अपडेट) भी करवा सकते हैं।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहां देखें।

अधिक जानकारी के लिए, इस सरकारी संसाधन को पढ़ें 

मतदाता पहचान पत्र में परिवर्तन (अपडेशन) करवाना

आप अपने मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) में इन व्यक्तिगत विवरणों में परिवर्तन (अपडेट) करा सकते हैं, जैसे:

  • नाम
  • फोटो
  • आयु
  • निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र (Elector’s Photo Identity Card, EPIC) नंबर
  • पता
  • जन्म की तारीख
  • रिश्तेदार का नाम
  • संबंध का प्रकार
  • लिंग

कैसे परिवर्तन (अपडेट) करायें, यह समझने के लिए यहां पढ़े।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें।

अधिक जानकारी के लिए यहां पढ़ें

नया मतदाता पहचान पत्र बनवाना

आप एक मतदाता पहचान पत्र, ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन करके बनवा सकते हैं।

एक मतदाता पहचान पत्र बनवाना

चरण 1: आप मतदान करने के योग्य हैं यदि आप का नाम चुनावी सूची में शामिल है, अन्यथा आपको मतदान करने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। जाँच करें कि क्या आप यहाँ मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं। अपना नाम सत्यापित करने के बारे में ज्यादा यहां पढ़ें।

चरण 2: जाँच करें कि आप किस श्रेणी के मतदाता हैं-सामान्य निर्वाचक, अप्रवासी भारतीय (एनआरआई -NRI) निर्वाचक, या सेवा (सर्विस-Service) निर्वाचक। यदि आप एक अप्रवासी भारतीय या सेवा निर्वाचक हैं, तो अधिक जानकारी के लिए यहां देखें।

चरण 3: आप नामांकन, ऑनलाइन या ऑफलाइन (व्यक्तिगत) कर सकते हैं:

ऑनलाइन

सामान्य मतदाता (भारत के निवासी निर्वाचक), पहली बार मतदान करने वाले मतदाता, और एक नए निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित होने वाले मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (National Voters’ Service Portal – एनवीएसपी) पर फॉर्म 6 को भरना होगा। इस फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। ज्यादा जानने क लिये यहां पढ़ें।

व्यक्तिगत रूप से

आप फॉर्म 6 की दो प्रतियों को भरकर स्वयं नामांकन कर सकते हैं, यह फॉर्म निर्वाचक रजिस्ट्रेशन/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध है।

यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर रह हैं, तो इसे भर सकते हैंः

संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष; या

उन्हें संबोधित कर पोस्ट द्वारा फॉर्म को भेज सकते हैं; या

फॉर्म को अपने मतदान क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी को सौंप सकते हैं।

चरण 4: आप ऑनलाइन नामांकन, या व्यक्तिगत रूप से नामांकन करना चाहते हैं, आपको अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों को जमा करने होंगे:

हाल ही में खिचवाई पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और

आयु के प्रमाण की फोटो-प्रतियां (18-21 वर्ष के बीच के आवेदकों के लिए) और निवास का प्रमाण पत्र। ज्यादा जानने के लिये यहां पढ़ें।

चरण 5: एक बूथ स्तर का अधिकारी (Booth Level Officer -BLO ) आपके फॉर्म में दिए गए पते पर, आवेदन में दिए गए विवरण को सत्यापित करने के लिए जाएगा। मतदाता पहचान पत्र तैयार होने के बाद, बूथ स्तर का अधिकारी या तो इसे आपके पते पर भेज देगा या आपसे इसे निर्वाचक पंजीकरण कार्यालय से एकत्र करने के लिये अनुरोध करेगा। आम तौर पर आवेदक को अपना मतदान पहचान पत्र प्राप्त करने में, आवेदन की तारीख से लगभग 2 महीने का समय लग जाता है। आवेदक राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (National Voters’ Service Portal – एनवीएसपी) पर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

चरण 6: निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer) एक नोटिस, मतदाताओं के नामों की सूचि के एक ड्रॉफ्ट के साथ जारी करता है, ताकि आप किसी भी नाम पर आपत्ति कर सकते हैं। यह सूची मुख्य चुनाव अधिकारी (Chief Election Officer, सीईओ), निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के नोटिस बोर्ड और मतदान केंद्रों की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाती है। आपत्ति दर्ज कराने के बारे में अधिक जानने के लिये यहां पढ़ें।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहां देखें।