LGBTQ+ व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड

आधार 12-अंकों की एक पहचान संख्या है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होती है। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा भारत के निवासियों को, उनकी जनसांख्यिकीय जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी के सत्यापन प्रक्रिया पूरा होने के बाद जारी किया जाता है। आपको एक आधार संख्या एक कार्ड पर, आपके व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम, जन्मतिथि, पता आदि के साथ दी जाएगी। यह सारी जानकारी आमतौर पर अंग्रेजी में होगी, और साथ ही यह उस राज्य की भाषा में भी होगी, जहां का स्थायी पता आपने दिया है।

नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जो आपको आधार कार्ड के आवेदन करने या अपडेट करने के दौरान दिये गये हैं।

नए आधार कार्ड के लिये विवरण देना

नया आधार कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए व्यक्ति को आधार नामांकन केंद्र जाने की आवश्यकता पड़ती है, और इसे ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है। यह एक मुफ्त प्रक्रिया है। नया आधार कार्ड कैसे प्राप्त करें, यह समझने के लिए, यहां पढ़ें

  • नाम 

    : यदि आपने अपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदल लिया है, तो आप नामांकन फॉर्म में अपना नया नाम भर सकते हैं। आपको केंद्रीय / राज्य राजपत्र में अपने बदले हुए नाम की एक प्रति, और एक अन्य पहचान पत्र की एक प्रति, जो आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को आपके नए नाम की प्रमाणिकता दे, अपने साथ ले जानी चाहिए।

  • लिंग विवरण 

    : एक नया आधार कार्ड बनवाते समय, आपके पास लिंग के लिए तीन विकल्प होते हैं जो “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)” होता है। यह विकल्प आधार नामांकन फॉर्म में है, जो पूरे भारत के सभी नामांकन केंद्रों पर उपलब्ध है।

आधार में विवरण को बदलना / अपडेट करना

आप अपनी जनसांख्यिकीय जानकारी या अपनी बायोमेट्रिक जानकारियों को जैसे नाम, लिंग, अंगुलियों के छाप इत्यादि को, निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर जाकर, भौतिक रूप से बदल सकते हैं, और आप एक ‘आधार डेटा अपडेट / सुधार फॉर्म’ के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आधार में विवरण अपडेट करने के तरीके को समझने के लिए, यहां पढ़ें

  • अपना नाम बदलना

    : यदि आप अपने नाम को अपडेट अपने बदले नये नाम से कराना चाहते हैं, जो आपके निर्धारित लिंग को दर्शाए, तो आप अपना नया नाम नामांकन फॉर्म में भर सकते हैं। आपको केंद्रीय / राज्य राजपत्र में अपने परिवर्तित नाम की एक प्रति, और अन्य पहचान पत्र (यदि आपके पास है) की एक प्रति साथ ले जानी चाहिए, जो आपके नए नाम को दर्शाए।

  • लिंग विवरण बदलना 

    : यदि आप अपने लिंग को अपडेट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए तीन विकल्पों में से किसी एक को चिह्नित कर सकते हैं, जो हैं “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)”। यह विकल्प आपको प्रत्येक आधार अपडेट फॉर्म में मिलेगा जो पूरे भारत के सभी नामांकन केंद्रों पर उपलब्ध है।

नामांकन केंद्र के अधिकारी आपसे लिंग के पहचान प्रमाण या नाम बदलने के प्रमाण दस्तावेज़ों की मांग कर सकते हैं, लेकिन वे आपका किसी प्रकार से उत्पीड़न नहीं कर सकते है, ना ही लिंग सत्यापन की मांग मौके पर कर सकते हैं। यदि आपको किसी उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ा है, तो आपको आधार अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर ये अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप इस प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद ले सकते हैं, और पुलिस में शिकायत दर्ज करा कर कार्रवाई कर सकते हैं।

नया आधार कार्ड

किसी व्यक्ति को, एक नया आधार कार्ड पाने की प्रक्रिया के लिए, आधार नामांकन केंद्र (Aadhaar Enrolment Centre) जाने की जरूरत होगी, और इसे ऑनलाइन नहीं किया जा सकता है।

लागत मुक्त आधार नामांकन प्रक्रिया, इस प्रकार है:

चरण 1: आप भारत में कहीं भी, किसी भी अधिकृत आधार नामांकन केंद्र (Aadhaar Enrolment Centre) पर जा सकते हैं।  यह व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय और जीवसांख्यिकी (बायोमेट्रिक) सूचना एकत्र करने के लिए नियुक्त की गई एक एजेंसी है, और इसमें कुछ बैंक और डाकघर भी शामिल हैं जिन्हें आधार नामांकन केंद्र के रूप में नामित किया गया है। आप अपने पास के नामांकन केंद्र का पता लगाएँ। वहां आप अपने मिलने का समय (अपॉइंटमेंट) बुक करें।

चरण 2: आपको उस केंद्र में उपलब्ध एक आधार नामांकन फॉर्म भरना होगा। आपको इसमें अपना विवरण (जनसांख्यिकीय सूचना) भरना होगा जैसे:

  • नाम
  • जन्म की तारीख
  • पता
  • अन्य उपयुक्त सूचनाएं जो फॉर्म में पूछा गया है

चरण 3: चरण 2 में फॉर्म भरते समय, आपको पहचान का एक वैध प्रमाण पत्र (पीओआई) की मूल प्रति, और पते का एक वैध प्रमाण पत्र (पीओए) की मूल प्रति प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता रहती है। यहां आप स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची देखें।

चरण 4: फॉर्म भरने के बाद, आपका जीवसांख्यिकी (बायोमेट्रिक) डेटा भी, नामांकन के एक भाग के रूप में, लिया जाएगा। इसमें शामिल है आपका:

  • फोटो
  • उंगलियों के निशान (फिंगर-प्रिंट्स)
  • आंख की पुतली (आइरिस) का स्कैन

प्रक्रिया के अंत में, आपको एक पावती पर्ची मिलेगी जिसमें नामांकन संख्या और नामांकन के दौरान आपके द्वारा दिए गए अन्य विवरण भी रहेंगे।

चरण 5: आप यहां अपने नामांकन आईडी (Enrolment ID) का उपयोग करके यह जांच सकते हैं कि क्या आपका आधार तैयार है। आप परख लें कि आपका आधार ठीक है या नहीं।

चरण 6: आपका आधार 60-90 दिनों में तैयार हो जाएगा। जब आपका आधार तैयार हो जायगा तो आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस (SMS) प्राप्त होगा। आधार के तैयार होने के बाद, आपका आधार कार्ड आपके आधार नंबर और अन्य विवरणों के साथ, एक कागजी पत्र के साथ संलग्न करके आपको भेजा जाएगा।

आप अपने आधार का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, अपने आधार नंबर या नामांकन आईडी (Enrolment ID) से, डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड किया गया आधार (ई-आधार) एक पासवर्ड-सुरक्षित, वैध और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ है जिसे आधार पत्र के मूल प्रति जैसा ही माना जाता है।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और मदद की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

एलजीबीटी व्यक्तियों के लिए पासपोर्ट

आपका पासपोर्ट, सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज़ है, जो आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने की अनुमति देता है। विदेश मंत्रालय, केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (Central Passport Organisation, CPO) के माध्यम से पासपोर्ट जारी करता है। आप भारत में पासपोर्ट कार्यालय, पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) में जाकर पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं

एक पासपोर्ट के लिए आवेदन करने, या पासपोर्ट अपडेट कराने के दौरान आपको कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

नया पासपोर्ट बनवाना / अपडेट कराना और पुनः जारी कराना

नए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया, अपने पासपोर्ट को अपडेट कराने की प्रक्रिया, और आपके पासपोर्ट के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने पर, पासपोर्ट को पुनः जारी कराने की प्रक्रिया, भारत में ये सभी प्रक्रियाएं एक ही है। पासपोर्ट के संबंध में, एक पासपोर्ट को पुनः जारी कराना, उसके नवीकरण कराने के समान है। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन या ऑफ-लाइन, दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। नया पासपोर्ट बनवाने, पासपोर्ट के विवरण को अपडेट कराने, या पासपोर्ट को पुनः जारी कराने के तरीकों को समझने के लिए, यहां पढ़ें।

  • नाम

    : यदि आपने अपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदल दिया है, तो आप पासपोर्ट आवेदन फॉर्म में अपना नया नाम भर सकते हैं। आपको अपने बदले हुए नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति और किसी अन्य पहचान प्रमाण पत्र की एक प्रति अपने साथ ले जानी चाहिए, जो पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर आपके नए नाम की प्रमाणिकता को दे सके।

  • लिंग विवरण

    : नया पासपोर्ट बनवाते समय, आपके पास लिंग के लिए 3 विकल्प होते हैं, “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)”। यह विकल्प भारत के सभी पासपोर्ट कार्यालयों और पासपोर्ट आवेदन फॉर्म में उपलब्ध है।

पासपोर्ट अधिकारी आपसे अपने लिंग की पहचान के दस्तावेज, या नाम बदलने के प्रमाण दस्तावेज़ की मांग कर सकते हैं, लेकिन वे आपका किसी भी प्रकार से उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, और ना ही लिंग सत्यापन की मांग मौके पर कर सकते हैं। यदि आपको किसी उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ा है, तो आपको पासपोर्ट अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अगर वे अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद ले सकते हैं ताकि यह प्रक्रिया आपके लिये सहज हो सके, और साथ ही आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई भी कर सकते हैं।

खोया या भूलाया हुआ आधार

आप अपना आधार कार्ड खो सकते हैं, इस परिस्थिति में आपको एक नया कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता है।

यदि आपका मोबाइल नंबर, आधार के साथ पंजीकृत है, तो आप अपना भूला हुआ आधार नंबर (यूआईडी) या एनरॉलमेंट आईडी (ईआईडी) यहां प्राप्त कर सकते हैं। आप ईआईडी/यूआईडी का चयन करें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं और फिर अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें (जैसा कि आधार नामांकन के दौरान पंजीकृत है)। आपको अपना ईआईडी/आधार नंबर आपके ईमेल/मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।

यदि आपका मोबाइल नंबर आधार में पंजीकृत नहीं है, तो आपको अपने विवरण को अपडेट करने के लिए निकटतम स्थायी आधार केंद्र (Permanent Aadhaar Enrolment centre) पर जाना होगा।

यदि आपको अपने आधार पत्र को अपडेट करने के बाद, या मूल आधार पत्र के खो जाने के कारण, इसे पुनर्मुद्रण (reprint) करने की आवश्यकता है, तो आप 50 रुपये का भुगतान करके आधार पुनर्मुद्रण (Aadhaar Reprint) का आदेश दे सकते हैं। और जानकारियां यहां हैं।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और मदद की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

एलजीबीटी व्यक्तियों के लिए मतदाता पहचान पत्र

मतदाता पहचान पत्र, जिसे मतदाता फोटो पहचान पत्र (Electors Photo Identity Card-EPIC) भी कहा जाता है, एक फोटो पहचान पत्र है। यह भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा उन सभी व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जो वोट देने के पात्र हैं। इस कार्ड को आमतौर पर अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इलेक्शन कार्ड, मतदाता कार्ड, वोटर आईडी, आदि।

नया वोटर आई.डी. या मतदाता पहचान पत्र बनवाना

आप ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से ‘फार्म 6’ भर कर नए मतदाता पहचान पत्र के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जो भारत में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए एक आवेदन पत्र है। यदि आप सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो आपका नाम ‘मतदाता सूची (इलेक्टोरल रौल)’ में जोड़ा जाएगा, जो एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के नामों की एक सूची है। एक नया मतदाता पहचान पत्र कैसे प्राप्त करें, यह समझने के लिए, यहां पढ़ें।

  • नाम: यदि आपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदल लिया है, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने परिवर्तित नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति को अपने साथ ले जानी चाहिए, यदि चुनाव अधिकारियों इसे देखना चाहें तो।
  • लिंग विवरण: एक नया मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करते समय, लिंग के लिए आपके पास 3 विकल्प होते हैं, “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)”। यह विकल्प भारत भर के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों के सभी कार्यालयों में, और आवेदन पत्र में उपलब्ध है।

मतदाता पहचान पत्र के विवरण को बदलना / अपडेट करना

आप अपने मतदाता पहचान पत्र की जनसांख्यिकीय जानकारी को अपडेट करा सकते हैं, और ऐसा करने पर आपको एक नया कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें परिवर्तित जानकारी होगी। मतदाता पहचान पत्र के विवरण को अपडेट करने के तरीके के बारे में विस्तार से समझने के लिए यहां पढ़ें।

  • अपना नाम बदलना

    : यदि आप अपने निर्धारित लिंग की पहचान को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने बदले हुए नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति और किसी अन्य पहचान प्रमाण की एक प्रति अपने साथ ले जानी चाहिए, जो आपके नए नाम को प्रमाणिकता दे सके।

  • लिंग विवरण बदलना

    : यदि आप अपने लिंग को अपडेट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए 3 विकल्पों में से चिह्नित कर सकते हैं जो हैं, “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)”। यह विकल्प, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों के सभी कार्यालयों, और आवेदन पत्र में उपलब्ध है।

चुनाव अधिकारी आपसे लिंग की पहचान, या नाम बदलने के प्रमाण करने वाले दस्तावेज़ों की मांग कर सकते हैं, लेकिन वे आपका किसी भी प्रकार से उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, या लिंग सत्यापन करने की मांग मौके पर नहीं कर सकते हैं। यदि आपको किसी उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ा है, तो आपको चुनाव अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर वे अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद ले सकते हैं ताकि यह प्रक्रिया आपके लिये सहज हो सके, और साथ ही आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा कर कार्रवाई कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) द्वारा कार्ड के रूप में जारी किया जाता है, जो आपको सार्वजनिक सड़क पर, एक या एक से अधिक प्रकार के वाहन, जैसे कि मोटरसाइकिल, कार आदि, चलाने की अनुमति देता है, और यह पहचान के प्रमाण के रूप में भी काम करता है।

आप किसी भी राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां:

  • आप या तो वहां रहते हैं, या वहां व्यवसाय करते हैं, या
  • जहाँ आपका ड्राइविंग स्कूल स्थित है जहाँ से आपने अपना प्रशिक्षण लिया है।

कृपया ध्यान दें कि एक समय में आपके पास केवल एक ड्राइविंग लाइसेंस रह सकता है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस पूरे भारत में मान्य होगा, यानी आप भारत के किसी भी राज्य में ड्राइव करने के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। यहां ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की समय अवधि की जानकारी के बारे में देखें।

इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग लाइसेंस

अब, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी डिजि लॉकर (DigiLocker) या एमपरिवहन ऐप्प (mParivahan app) में भी लेकर जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का इलेक्ट्रॉनिक रूप, एक भौतिक कॉपी की तरह मान्य है। यदि आप एक ड्राइविंग लाइसेंस के बिना एक मोटर वाहन चलाते हैं, तो आपको 3 महीने तक की जेल की सजा और/या 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

आप एक ड्राइविंग लाइसेंस तब ही प्राप्त कर सकते हैं, जब:

  • आप एक वयस्क हैं, यानी 18 साल से ऊपर हैं।
  • आपके पास एक मान्य लर्नर्स लाइसेंस है, जो एक अस्थायी लाइसेंस है, जो आपको जारी किए जाने की तारीख से 6 महीने तक के लिए वैध है।
  • आप ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिये अयोग्य घोषित नहीं हैं।

आप एक नया ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट कर सकते हैं, अपने ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत कर सकते हैं, और एक डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और मदद की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

एलजीबीटी व्यक्तियों के लिए राशन कार्ड

राशन कार्ड तब सहायक होते हैं, जब आप सरकार द्वारा स्थापित दुकानों से कम रियायती मूल्य पर आवश्यक चीजें, जैसे चावल, अनाज आदि लेना चाहते हैं। राशन कार्ड, सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) का एक हिस्सा है, और साथ ही यह एक महत्वपूर्ण पहचान प्रमाण दस्तावेज़ भी है। राशन कार्ड, लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर जारी किए जाते हैं, इस चलते लोगों को दो तरह के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, पहला, एपीएल (Above the Poverty Line) जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, और दूसरा, बीपीएल (Below the Poverty Line) जो गरीबी रेखा से नीचे हैं।

चूंकि राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए उन्हें बनवाने की प्रक्रिया भी राज्य के नियमों पर निर्भर करती है। कानून के तहत, राशन कार्ड घर की सबसे बड़ी महिला के नाम से जारी किया जाता है, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो और उसी महिला को ‘घर की मुखिया’ माना जाता है। यदि परिवार में कोई

महिला नहीं है, तो सबसे बड़े पुरुष के नाम से राशन कार्ड मिलता है। अब कानून के अनुसार, तीसरे लिंग वाली (ट्रांसजेंडर) महिलाएं भी घरों की मुखिया हो सकती हैं।

राशन कार्ड के लिए आवेदन करने या राशन कार्ड अपडेट कराने के दौरान आपको कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

नया राशन कार्ड बनवाना

इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र भरना होगा, जिसे आप किसी भी सर्कल कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, या अपने राज्य सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से आप सभी राज्यों के संबंधित वेबसाइटों के पोर्टल तक पहुंच सकते हैं। नया राशन कार्ड कैसे बनवाएं, यह समझने के लिए, यहां पढ़ें।

  • नाम: यदि आपने अपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदल लिया है, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने बदले हुए नाम के केंद्र / राज्य राजपत्र की एक प्रति और किसी अन्य पहचान प्रमाण पत्र की एक प्रति अपने साथ ले जानी चाहिए, जो आपके नए नाम की प्रमाणिकता को, सर्कल कार्यालय के अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर दे सकें।
  • लिंग विवरण: नया राशन कार्ड बनवाते समय, आपके पास लिंग के लिए 3 विकल्प हो सकते हैं “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग”। चूंकि राशन कार्ड राज्यों द्वारा विनियमित होते हैं, तो हो सकता है कि कहीं तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर) चुनने का विकल्प न हो, तो इस तरह की स्थिति में, आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं
    • आप राशन कार्ड सर्कल कार्यालय के अधिकारियों से संपर्क करें और पूछें कि क्या किया जा सकता है
    • पहचान का प्रमाण एक हलफनामे (affidavit) के रूप में साथ रखें, जिसमें आपका निर्धारित लिंग, आपका नया नाम इत्यादि लिखित हो।
    • वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद लें।

राशन कार्ड का विवरण बदलवाना / अपडेट कराना

आप अपने राशन कार्ड की जनसांख्यिकीय जानकारी को अपडेट करा सकते हैं और ऐसा करने पर आपको एक नया कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें आपकी परिवर्तित जानकारी होगी। राशन कार्ड के विवरण को अपडेट कराने के तरीकों के बारे में विस्तार से समझने के लिए, यहां पढ़ें।

  • अपना नाम बदलना: यदि आप अपने नाम को बदल कर अपने निर्धारित लिंग की पहचान को प्रतिबिंबित करना चाहते हैं, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने परिवर्तित नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति और किसी अन्य पहचान प्रमाण पत्र की एक प्रति अपने साथ ले जानी चाहिए जो आपके नए नाम की प्रमाणिकता दे सकें।
  • लिंग विवरण बदलना: यदि आप अपने निर्धारित लिंग की पहचान को अपडेट कराना चाहते हैं, तो आप दिए गए 3 विकल्पों में से किसी एक को चिह्नित कर सकते हैं जो हैं, “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)”। यह विकल्प भारत के सभी राशन कार्ड के दफ़्तरों में, और आवेदन पत्रों में उपलब्ध है।

सर्कल कार्यालय के अधिकारी आपसे अपने लिंग की पहचान दस्तावेज, या नाम बदलने के प्रमाण दस्तावेज़ की मांग कर सकते हैं, लेकिन वे आपका किसी भी प्रकार से उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, और ना ही लिंग सत्यापन की मांग मौके पर कर सकते हैं। यदि आपको किसी उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ा है, तो आपको राशन कार्ड के दफ़्तर के अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अगर वे अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद ले सकते हैं ताकि यह प्रक्रिया सहज हो सके, और साथ ही आप पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई कर सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस का अद्यतन/अपडेट

कभी-कभी, आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) पर कुछ विवरण अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके बाद आपको एक नया ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा, और आपका पुराना ड्राइविंग लाइसेंस हटा दिया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करने के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

चरण 1- आप अपने नाम, पते, आदि जैसे विवरण अपडेट कर सकते हैं, इसलिए आपको किसी विशिष्ट विवरण को अपडेट करने के लिये, आपको अपने राज्य की प्रक्रिया को समझना होगा। प्रक्रियाएं और आवश्यक दस्तावेजें विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होते हैं, इसलिए आपको अपने राज्य के इन विवरणों को समझना होगा।

चरण 2-आपको अपने राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ)/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) पर जाना होगा, और संबंधित आवेदन पत्र के बारे में पूछना होगा। उदाहरण के लिए, गुजरात में, 1) यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको अपना आवेदन एक सादे कागज पर, फॉर्म एल.एल.डी.(Form L.L.D), और मूल ड्राइविंग लाइसेंस के विवरण के साथ जमा करना होगा।

चरण 3-आपको संबंधित दस्तावेजों को जमा करना होगा। उदाहरण के लिए, गुजरात में, आपको प्रारम्भिक लाइसेंसिंग प्राधिकरण (original licensing authority) से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’, एनओसी (No Objection Certificate, NOC) ले कर जमा करना होगा।

चरण 4-फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करने के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, गुजरात में, यह शुल्क 200 रुपया है। यह शुल्क अन्य राज्यों में भिन्न हो सकता है।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और मदद की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

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नया ड्राइविंग लाइसेंस

आप किसी भी राज्य में नए ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के लिए आवेदन कर सकते हैं:

आप, या तो वहां रहते हैं, या वहां कोई व्यवसाय कर रहे हैं, या वहां आपका ड्राइविंग स्कूल स्थित है, जहाँ से आपने अपना प्रशिक्षण लिया है।

लर्नर्स लाइसेंस (Learner’s License) जारी होने के 30 दिनों के बाद, और 180 दिनों के भीतर (6 महीने) आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के लिए आवेदन करना होगा। कृपया ध्यान रखें कि आपके पास, या तो लर्नर्स लाइसेंस होना चाहिये, या एक ऐसे ड्राइविंग स्कूल से एक ड्राइविंग प्रमाणपत्र (Driving Certificate) होना चाहिए, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

स्वयम् व्यक्ति द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया

चरण 1– आपको अपने राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, आरटीओ (Regional Transport Office, RTO) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, आरटीए (Regional Transport Authority, RTA) में जाना होगा।

चरण 2– वहां आपको अपना आवेदन पत्र भरना और जमा करना होगा।

चरण 3-आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करना होगा। यदि हो तो, एक वैध लर्नर्स लाइसेंस (Learner’s License) या ड्राइविंग स्कूल द्वारा दिया गया एक वैध ड्राइविंग सर्टिफिकेट (Driving Certificate) की मूल प्रति, और एक स्व-सत्यापित (self-attested) प्रति के साथ।

  • आपके पासपोर्ट आकार के 3 फोटोग्राफ, हाल ही के
  • पहचान का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति के साथ)
  • उम्र का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति के साथ)
  • निवास स्थान का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति के साथ)
  • शारीरिक फिटनेस की घोषणा, जो आपके राज्य की वेबसाइट या आपके राज्य के आरटीओ कार्यालय में उपलब्ध होगी। उदाहरण के लिए, दिल्ली के लिए, आप फॉर्म डाउनलोड यहां कर सकते हैं।
  • निर्धारित शुल्क। यह शुल्क विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है।

चरण 4-आपको आरटीओ/आरटीए द्वारा निर्धारित तिथि पर, ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, जो आपकी सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाने और मोटर वाहन को संभालने की क्षमता को प्रमाणित करेगा। हालांकि, आपको ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपके पास पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस है, और उस लाइसेंस की समाप्ति और नए लाइसेंस के लिए आपके आवेदन तिथि के बीच का समय, 5 वर्ष से अधिक नहीं हुआ है।

चरण 5-टेस्ट पास करने के बाद, आपको अपने पासपोर्ट आकार के फोटो को जमा करना होगा, या आपको अपना फोटो वहां खिंचवाना होगा, और अपनी उंगलियों के निशानों को देना होगा।

चरण 6-आप अपनी आवेदन स्थिति, अपने आवेदन संख्या और जन्मतिथि डाल कर, यहां देख सकते हैं।

चरण 7-फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी, आरटीओ/आरटीए आपके ड्राइविंग लाइसेंस को, आपके पते पर भेज दे सकता है, लेकिन आपको आरटीओ/आरटीए से, इस चरण के बारे में विस्तार से पूछना चाहिये।

 

ऑनलाइन प्रक्रिया

चरण 1– आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के वेबसाइट पर जाना होगा, और “ऑनलाइन आवेदन करें (Apply Online)” पर क्लिक करना होगा, और फिर बाद में “नया ड्राइविंग लाइसेंस (New Driving License)” पर क्लिक करना होगा। यह आपको उस पृष्ठ पर पुन:र्निर्देशित करेगा जो आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए उचित निर्देश देगा।

चरण 2-आपको अपना आवेदन पत्र भरना होगा।

चरण 3-आपको अपने दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, जो वही सभी दस्तावेज़ हैं जो ऊपर बताया गया है, और आवेदन को, शुल्क के साथ जमा करना होगा।

चरण 4-आपको अपने भरे हुए आवेदन को, उसके रेफरेंस संख्या (reference number) के साथ, प्रिंट-आउट ले लेना होगा, और इसे संबंधित आरटीओ/आरटीए में जमा करना होगा।

चरण 5-आपको निर्धारित तिथि पर, आरटीओ/ आरटीए द्वारा संचालित ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। टेस्ट का विवरण ऊपर दिया गया है।

चरण 6– टेस्ट में पास करने के बाद, आपको अपनें फोटो और उंगलियों के छाप (फिंगर इंप्रेशन) जमा करने होंगे।

चरण 7-आप अपने आवेदन की प्रस्थिति (स्टेटस) को, आवेदन संख्या और जन्म तिथि डाल कर, यहां देख सकते हैं।

चरण 8-फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी, आरटीओ इसे आपके पते पर भेज सकता है, लेकिन आपको आरटीओ से इस कदम के बारे में विस्तार से पूछना चाहिए।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और मदद की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण

ड्राइविंग लाइसेंस (DL) एक सीमित समय अवधि के लिए ही वैध होता है, इसके बाद आपको इसे नवीनीकृत कराने की जरूरत पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की वैधता, इसके जारी होने, या नवीनीकरण की समय सीमा की जानकारियां, नीचे प्रदान की गई है:

  • यदि आप 30 साल के नहीं हुए हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस उस समय तक प्रभावी रहेगा जब तक कि आप 40 साल के नहीं हो जाते हैं।
  • यदि आपकी आयु 30 से 50 वर्ष के बीच हैं, तो यह और 10 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।
  • यदि आपकी आयु 50 से 55 वर्ष के बीच हैं, तो यह तब तक प्रभावी रहेगा जब तक आप 60 वर्ष के नहीं हो जाते हैं।
  • यदि आपकी उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक है, तो यह और 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।

हालाँकि, यह समय सीमा विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हो होती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, एक ड्राइविंग लाइसेंस अगले 20 साल के लिये, या आपके 50 साल की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, उस समय तक के लिये वैध होता है।

यदि आप ड्राइव करते रहना चाहते हैं तो आपको इसकी समय अवधि के बीतने से एक महीने पहले, अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करा लेना जरूरी है। आप किसी भी राज्य में, किसी भी उपयुक्त प्राधिकारी के माध्यम से ऐसा करा सकते हैं। दिल्ली जैसे कुछ राज्यों में, इसकी वैधता की समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होता है, अन्यथा आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ सकता है। यदि आवेदन करने में, लाइसेंस के समाप्ति की तारीख से पांच से अधिक वर्षों का, विलंब हो गया है तो, आवेदक को उन सभी औपचारिकताओं से गुजरना पड़ेगा जिनसे एक नया लाइसेंस प्राप्त करने के लिए गुजरना पड़ता है।

आप किसी भी राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहाँ:

  • आप रहते हैं, या व्यवसाय करते हैं, या
  • जहाँ आपका ड्राइविंग स्कूल है, जिससे आपने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया हो स्थित है।

अपने ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत कराने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1– अपने राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) / क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) पर जाएं और आवेदन फॉर्म भरें।

चरण 2 – निम्नलिखित चीजें जमा करायें,

  • 3 हाल ही का, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
  • आपका ड्राइविंग लाइसेंस (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति)
  • आपके आयु का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति)
  • आपके निवास का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति)
  • शारीरिक फिटनेस का घोषणा पत्र, जो आपके राज्य की वेबसाइट या आपके राज्य के आरटीओ कार्यालय से प्राप्त हो जायेगी। उदाहरण के लिए, दिल्ली के लिए, आप फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आपको एक चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, यदि आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक है, जिसे आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं,।
  • निर्धारित शुल्क। यह राज्यों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है।
  • अन्य कोई भी दस्तावेज, जो उस राज्य के अनुसार आवश्यक हो जहाँ आप रहते हैं।

चरण 3-फिर आप अपने नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी, आरटीओ इसे आपके पते पर भी भेज देता है, लेकिन इस चरण के बारे में आप आरटीओ से जरूर पूछ लें।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है , तो कृपया यहाँ देखें

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें