माता-पिता के भरण-पोषण का कर्तव्य किसी व्यक्ति के लिये, स्वयम् के मृत्यु के बाद भी रहती है। एक आवेदन पर न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि किसी व्यक्ति के धन और संपत्ति का एक हिस्सा वृद्ध और निर्बल माता-पिता को दे दिया जाए। ऐसे मामलों में भरण-पोषण की राशि, उस मृत व्यक्ति पर लागू होने वाले उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार आंकी जाएगी। आपको जो राशि देय होगी वह न्यायालय कई कारकों पर विचारने के बाद तय करेगी जैसे:
- कर्ज चुकाने के बाद, मृत सहायक की सभी संपत्तियों का पूरा मूल्य, जिसमें उसकी संपत्ति से मिलने वाली आय सम्मिलित हो,
- उसकी वसीयत (यदि कोई हो) के प्रावधान
- आपके रिश्ते की निकटता और प्रकृति
- आपकी जरुरतें और आवश्कताएं (यथोचित गणना), या
- उस पर, भरण-पोषण के लिए आश्रित लोगों की संख्या।
भारतीय कानून के अनुसार, परिस्थितियों के आधार पर, सभी व्यक्तियों को अपने माता-पिता के भरण-पोषण और आश्रय की जिम्मेदारी लेना आवश्यक है, चाहे वो उनके जैविक माता-पिता हों, सौतेले हों, या दत्तक हों। ‘माता पिता और वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण एवं देखभाल’ अधिनियम, 2007 एक विशेष कानून है जिसके तहत एक वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से ऊपर) अपने वयस्क संतानों या कानूनी उत्तराधिकारी से भरण-पोषण के लिए न्यायधिकरण (ट्रिब्यूनल) में आवेदन कर सकते हैं। इन दोनों कानूनों के तहत आप भरण-पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि आप खुद अपनी देखभाल करने में असमर्थ हैं।
इस्लामिक कानूनों की कई विचारधाराएं हैं। इस्लामी विवाह पर कानून विद्वानों द्वारा कुरान की व्याख्या से आता है। इस प्रकार, अधिकांश इस्लामी निकाह पीढ़ियों से पालन किए जाने वाली व्याख्या से प्राप्त रीति-रिवाजों के आधार पर तय होते हैं। इस्लाम का पालन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होने वाले कानून और रीति-रिवाज व्यक्ति के संप्रदाय के आधार पर भिन्न होते हैं। इसके अलावा, संप्रदायों के भीतर रीति-रिवाजों की विभिन्न शाखाएं उभरी हैं। इन शाखाओं में विशिष्ट कानून हैं जिन्हें “स्कूल ऑफ लॉ” के रूप में जाना जाता है।
भारत में, मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ हिस्सों को 1937 में मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937 के साथ-साथ मुस्लिम निकाह विघटन अधिनियम, 1939 के रूप में लिखा गया था। इन दोनों कानूनों से कई मायनों में पारिवारिक कानूनों में सुधार हुआ है। परन्तु, इस्लामी निकाह इस्लामिक धार्मिक नियमों के आधार पर ही तय होते हैं। इस्लाम में दो संप्रदाय हैं- सुन्नी और शिया। प्रत्येक संप्रदाय अपनी एक अलग कानूनी विचारधारा का पालन करता है । इसका मतलब यह है कि संप्रदाय के आधार पर, दूल्हा और दुल्हन के लिए निकाह की प्रक्रिया अलग-अलग होती है।
किसी शादी को हिंदू विवाह के रूप में कानूनी मान्यता देने के लिए, निम्नलिखित शर्तें जरूर पूरी की जानी चाहिएः
- कानून की नजर में दंपति को हिंदू होना चाहिए।
- विवाह करते समय पति की आयु 21 वर्ष और पत्नी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- पति और पत्नी दोनों स्वस्थ चित्त हों।
- एक दूसरे से विवाह करते समय ना तो पति विवाहित हो सकता है ना ही पत्नी।
- पति और पत्नी निषिद्ध संबंध में ना हों।
- पति और पत्नी एक दूसरे के सपिंदा ना हों।
यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं की जाती है, तो कानून आपके विवाह को वैध नहीं मान सकता, और कुछ मामलों में, आपको सजा भी हो सकती है।
यदि आप किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी स्थान पर छोड़ देते हैं परित्याग करने के विचार से, और उनकी देखभाल नहीं करते हैं तो आपको इसके लिये तीन महीने तक का जेल और/या तो 5000 रुपये तक जुर्माने की सजा दी जा सकती है। पुलिस, किसी न्यायालय की अनुमति के बिना, गिरफ्तारी कर सकती है। फिर भी यह जमानती अपराध है। और यदि आप जमानती बॉण्ड अदा करते है तो आपको रिहा कर दिया जाएगा।
निकाह, इस्लामिक कानून के तहत एक संविदा (कॉन्ट्रेक्ट) होता है। निम्नलिखित शर्तों को पूरा करके यह संविदा दर्ज किया जा सकता है:
- दूल्हा और दुल्हन दोनों को निकाह के लिए स्पष्ट सहमति देनी होगी।
- दूल्हा और दुल्हन दोनों को निकाह के लिए स्पष्ट सहमति देनी होगी।
- निकाह करने वाले जोड़े को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उन्होंने युवावस्था (आमतौर पर 15 वर्ष) प्राप्त कर ली होनी चाहिए।
- एक सरंक्षक, जोकि माता-पिता या भाई-बहन हो सकता है, नाबालिग या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से सहमति दे सकता है , जो स्वस्थ दिमाग का नहीं है।
यदि आप यह देखना चाहते हैं कि क्या आपने अपने ऊपर लागू होने वाले अधिनियम की बुनियादी शर्त को पूरा कर लिया है, तो आपको निम्नलिखित व्यक्तियों के समूह में से एक होना पड़ेगाः
- कोई भी व्यक्ति जो धर्म से हिंदू हो और वीरशैव, लिंगायत में भी शामिल हो सकता है या ब्रह्म, प्रार्थना, या आर्य समाज का अनुयायी हो सकता है।
- कोई भी व्यक्ति जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख हो।
- कोई अन्य व्यक्ति जिस पर यह अधिनियम लागू होता हो और जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी, या यहूदी न हो। हालांकि यदि आप यह साबित कर सकते हों कि कोई हिंदू कानून या उस कानून के हिस्से के तौर पर कोई रीति या प्रथा उस समाज/कबीला/जाति को संचालित करती है, तो आप हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शादी कर सकते हैं।
भरण-पोषण के तौर पर दी जाने वाली कोई मानक राशि नहीं है। यह मामले के आधार पर तय किया जाता है। आपको ‘निर्वाह व्यय’ के लिये मिलने वाली राशि, न्यायालय कई तरह के कारकों में लेते हुए तय करेगी जैसेः
- समर्थक / सहायक एवं आश्रितों की सामाजिक स्थिति एवं जीवन स्तर।
- आपकी जरूरतें और आवश्यकताएं (यथोचित गणना)।
- अगर आप अपने सहायक से अलग रह रहे हैं
- सहायक की सभी संपत्तियों की आय, धन और मूल्य।
- आपकी सभी संपत्तियों की आय, धन और मूल्य।
- ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें भरण-पोषण की रकम (निर्वाह व्यय) मिलनी है।
न्यायाधीश भरण-पोषण भत्ता देने की काल-अवधि तय करेगा, लेकिन ज्यादातर मामलों में आमतौर पर यह काल-अवधि, व्यक्ति की पूरी जिंदगी के लिए होती है।
किसी एक पक्ष द्वारा या उसकी ओर से निकाह का प्रस्ताव दिया जाना चाहिए और दूसरे पक्ष द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए। दूल्हा और दुल्हन दोनों को एजब ए क़ुबूल (क़ुबूल है) कहना होगा, जिसका अर्थ है “मैं सहमत हूं”। निकाह की रस्म के दौरान यह उनकी अपनी इच्छा से और स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। प्रस्ताव और स्वीकृति की प्रक्रिया एक ही बैठक में की जानी चाहिए, यानी, एक बैठक में दिया गया प्रस्ताव और दूसरी बैठक में की गई स्वीकृति से वैध निकाह का गठन नहीं होगा।
कानून की नजर में हिंदू विवाह को वैध मानने के लिए, शादी के समय दुल्हे की आयु 21 वर्ष से ज्यादा और दुल्हन की आयु 18 वर्ष से ज्यादा हो जानी चाहिए।
इस शर्त को पूरा ना करने की सजा सामान्य कारावास है जिसे पंद्रह दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना है जिसे बढ़ाकर एक हजार रुपये तक किया जा सकता है।