घर किराए पर लेना एक संविदात्मक संबंध है। यह लीज एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के जरिए किया जा सकता है।
किराया
यह अनुछेद लीज एग्रीमेंट या लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट से किराए लेने पर चर्चा करता है। यह मुख्य रूप से तीन राज्यों – दिल्ली, कर्नाटक और मुंबई के किराया नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों में निर्धारित कानून कानून के बारे में जानकारी देता है।