18 वर्ष की आयु से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को प्यार करने का और किसी के साथ भी यौन संबंध रखने का अधिकार है, वह भी किसी लिंग के परे। इसके पहले, एक ही लिंग के दो व्यक्तियों में आपसी सहमति के बाद भी, यौन क्रियाओं में संलग्न होना कानूनन दंडनीय अपराध था, जिसमें जेल की सज़ा और जुर्माना दोनों ही हो सकते थे। सन् 2018 के बाद इस प्रकार की यौन क्रियाएं, भारतीय कानून के तहत, दंडनीय नहीं हैं। अब आपको न कोई परेशान कर सकता है, न चोट पहुंचा सकता है, न पुलिस से शिकायत कर सकता है, ना ही आपको जेल भेजा जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है, और ना ही आप पर किसी प्रकार की हिंसा की जा सकती है:
आपके यौन अभिविन्यास के चलते
इसका मतलब यह है कि आपका लैंगिक आकर्षण किसी भी लिंग के व्यक्ति के प्रति होने के चलते आप पर कोई हिंसा नहीं की जा सकती है, चाहे वह व्यक्ति जिसके प्रति आप आकर्षित हैं वह आपके लिंग का हो, या तीसरे लिंग (ट्रांसजेंडर) का। आप निम्नलिखित कार्यों के लिये स्वछंद हैंः
- आप किसी भी लिंग के साथी के साथ प्यार करें, और उसके साथ रिश्ते में रहें।
- आप किसी भी लिंग के साथी के साथ, उसकी सहमति से, यौन क्रियाओं में भाग लें।
- आप अपने साथी के साथ, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, बिना किसी डर के, स्वतंत्र रूप से घूमें।
आपकी अपनी लिंग पहचान
आपको यह अधिकार है कि आप अपने स्वयंनिर्धारित लिंग से पहचाने जाएं। सन् 2014 के बाद, न्यायालय ने यह माना है कि आपको “पुरुष” और “महिला” के अलावा, खुद को “तीसरे लिंग” (ट्रांसजेंडर) की श्रेणी में रखने का, और उसी लिंग से पहचाने जाने का भी अधिकार है। कानून के अनुसार, तीसरे लिंग की श्रेणी में स्वयं को पहचाने जाने के लिए आपको लिंग सकारात्मक चिकित्सा (जेंडर एफर्मेटिव थेरापी) कराने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप शारीरिक रूप से एक महिला पैदा हुई हैं, लेकिन आप वास्तव में खुद को एक पुरुष मानते हैं तो आपको अपने को इसी लिंग से पहचाने जाने का पूरा अधिकार है।
तीसरे लिंग की श्रेणी के तहत पहचाने जाने के लिए, आप अपना नाम बदल सकते हैं, और नये पहचान दस्तावेज बनवा सकते हैं जो आपके स्वयंनिर्धारित लिंग को दर्शाए।
अगर आपको कोई प्रताड़ित करता है, चाहे वह पुलिस हो, आपके माँ-बाप हों, या कोई और व्यक्ति हो, तो आपको उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करनी चाहिए क्यों कि आपको, बिना किसी अन्य के दखलअंदाज़ी के, अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है।