आमतौर पर वे लोग, जो जन्म में मिले आपने लिंग से खुद को जोड़ नहीं पाते हैं, वे हीं शल्य चिकित्सा द्वारा अपने लिंग को स्वयं-निर्धारित लिंग में बदलना चाहते हैं। हालांकि आपको अपने स्वयं-निर्धारित लिंग से अपनी पहचान बनाने के लिये किसी भी तरह की सर्जरी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की स्थितियों में, नीचे दी गई दो सबसे सामान्य तरह की शल्य चिकित्साएं की जाती हैं:
- लिंग सकारात्मक चिकित्सा (जेंडर अफर्मेटिव थेरेपी -GAT), प्रक्रियाओं का एक सेट है जिसमें मनोवैज्ञानिक सलाह से लेकर लिंग पुनर्निर्धारण शल्य चिकित्सा (सेक्स रीअस्साइनमेंट सर्जरी) तक शामिल है, जिसका उद्देश्य आपके बाह्याकृति को भी बदलना है ताकि वह आपके स्वयं-निर्धारित लिंग से ज्यादा से ज्यादा अनुरूप हो सके। उदाहरण के लिए, रीता जन्म के समय एक लड़की के रूप में पैदा हुई, लेकिन बड़े होने के दौरान, वह खुद को पुरुष रूप में देखने लगी। वह स्तन निवारण (ब्रेस्ट रिमूवल) शल्य चिकित्सा आदि जैसे लिंग सकारात्मक चिकित्सा (जेंडर अफर्मेटिव थेरेपी) के माध्यम से वह अपनी वाह्याकृति में पुरुषत्व ला सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि लिंग सकारात्मक चिकित्सा (जेंडर अफर्मेटिव थेरेपी) करा कर खुद को एक पुरुष या महिला के रूप में अभिपुष्टि करना आपका संवैधानिक अधिकार है, और इस चलते आपके लिये लिंग सकारात्मक चिकित्सा (जेंडर अफर्मेटिव थेरेपी) कराने में कोई कानूनी या अन्य अड़चन नहीं है।
- सुधारात्मक शल्य चिकित्सा (करेक्टिव सर्जरी) / अंतर लिंग शल्य चिकित्सा (इंटरसेक्स सर्जरी) उन प्रक्रियाओं को इंगित करता है, जो यौन विशेषताओं और जननांगों को संशोधित करने के लिए की जाती हैं जब वे अनियमित होते हैं, अर्थात जब जननांग, न पुरुष जननांग जैसे हैं, न स्त्री जननांग जैसे। उदाहरण के लिए, एक बच्चा, नकुल, पुरुष और महिला दोनों जननांगों के साथ पैदा होता है, लेकिन बड़े होने के दौरान वह महसूस करता है कि वह एक पुरुष है, तो वह खुद को पुरुष लिंग से ज्यादा अनुरूप बनाने के लिए अपने जननांग की सुधारात्मक शल्य चिकित्सा (करेक्टिव सर्जरी) करवा सकता है।
हालांकि अभी कोई राष्ट्रव्यापी अधिनियम नहीं हैं, पर तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने, कम उम्र के शिशुओं पर अनावश्यक चिकित्सा प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि अवैध सुधारात्मक शल्य चिकित्सा (करेक्टिव सर्जरी) को रोका जा सके।
लिंग सकारात्मक चिकित्सा (जेंडर अफर्मेटिव थेरेपी) और सुधारात्मक शल्य चिकित्सा (करेक्टिव सर्जरी)
भारत में लिंग सकारात्मक चिकित्सा (जेंडर अफर्मेटिव थेरेपी) और सुधारात्मक शल्य चिकित्सा (करेक्टिव सर्जरी) के निर्वाह्य योग्यता, प्रक्रिया, आदि के लिए ना ही कोई कानून है, और ना ही कोई दिशानिर्देश।
यदि आप अपने यौन अभिविन्यास या लिंग निर्धारण के चलते, चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवाओं को पाने के दौरान किसी भी तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ता हैं, तो आप कार्रवाई यहां दिए गए विकल्पों के आधार पर कर सकते हैं।