किशोरों-किशोरियों को उन स्थानों पर काम करने की अनुमति है जो जोखिम-रहित कार्य करते हैं। ये प्रतिष्ठान जो जोखिम-रहित कार्य करते हैं, उन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। वे निम्नलिखित में भी काम कर सकते हैं:
- पारिवारिक व्यवसाय में। उदाहरण के लिए, अपने परिवार के आभूषण व्यवसाय में काम करना।
- बाल कलाकार के रूप में काम करना। उदाहरण के लिए, बॉलीवुड फिल्मों में या किसी विज्ञापन में अभिनय करना।
14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों-किशोरियों को निम्नलिखित में काम करने की अनुमति नहीं है:
- खान या वह स्थान जहां ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए, वह कारखाना जहां पटाखे बनते हैं।
- एक अन्य कानून फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत कुछ उद्योग हैं, जहां खतरनाक प्रक्रिया अपनायी जाती हैं, इनमें कोयला, बिजली उत्पादन, कागज, उर्वरक, लोहा और इस्पात उद्योग, अभ्रक, आदि शामिल हैं।