मकान मालिक, या आप, या आप दोनों को स्टाम्प ड्यूटी” का भुगतान करना होगा। “स्टॉम्प ड्यूटी” उस समझौते पर लगाया गया एक टैक्स है जिसे आप घर या फ्लैट किराए पर लेते समय करते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी स्टॉम्प ड्यूटी देनी होगी।
मकान मालिक, या आप, या आप दोनों को स्टाम्प ड्यूटी” का भुगतान करना होगा। “स्टॉम्प ड्यूटी” उस समझौते पर लगाया गया एक टैक्स है जिसे आप घर या फ्लैट किराए पर लेते समय करते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी स्टॉम्प ड्यूटी देनी होगी।