आपको सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन नहीं करना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको पैसे भी क्यों न दिए जाएं। इसका मतलब यह भी है कि आप स्पौंसरशिप के लिए भी, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों को बेचने वाली कंपनियों के ब्रांड के नाम तक का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। आप निम्नलिखित तरीकों में से, किसी भी तरीके से विज्ञापन नहीं कर सकते हैं, न प्रत्यक्ष रूप से, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से :
- सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों को प्रदर्शित करें, या उनके प्रदर्शन की अनुमति दें
- सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन वाले फिल्म या वीडियो टेप को बेचें, या उनकी बिक्री की अनुमति दें
- किसी भी ऐसे पर्चे, विज्ञप्ति या दस्तावेज को, जिसमें सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन हो, जनता में वितरित करें, या उनके वितरण की अनुमति दें,
- किसी भी जमीन, घर, दीवार, होर्डिंग, फ्रेम, खम्भे या निर्माण पर, सिगरेट या तम्बाकू उत्पादों किसी भी विज्ञापन को लगायें, या प्रदर्शित करें
- किसी भी ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करें या सहमत हों, जो किसी भी सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों को, या किसी भी ट्रेडमार्क या सिगरेट के ब्रांड नाम के उपयोग को बढ़ावा दे।
- सिगरेट या तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन करते हुए जब आप पहली बार पकड़े जाते हैं, तो आपको 2 साल तक की कैद होगी और/या 1000 रुपये तक का जुर्माना होगा। पहली बार के बाद, आपको 5 साल तक की कैद होगी और 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। यह याद रखें कि यदि आप इस अपराध के लिये गिरफ्तार होते हैं तो आपको, जमानत का अधिकार है।
- जहां सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचे जाते हैं, तो वहां एक विस्तृत चेतावनी पैकेज पर होनी ही चाहिये। अगर सिगरेट का आयात किया गया है, तो भी एक चेतावनी का लेबल होना ही चाहिए। सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर लगे चेतावनी लेबल को अच्छी तरह पढ़ें, समझने के लिए।
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