विल का पंजीकृत करना अनिवार्य नहीं है। यदि आप विल को पंजीकृत करने का निर्णय लेते हैं, तो आप यह कार्य स्वयं कर सकते है या किसी प्राधिकृत एजेंट के माध्यम से कर सकते है। आपको अपनी विल और दस्तावेजों के प्रकार का विवरण एक सीलबंद लिफाफे में स्थानीय प्रभाग के उप-आश्वासन (सब-एश्योरेंस) पंजीयक के पास जमा करनेेे होंगे। इस लिफाफे पर आपका नाम और आपके एजेंट (यदि कोई हो) का नाम लिखा होना चाहिए। यदि पंजीयक यह लिफाफा प्राप्त कर लेता है और इससे संतुष्ट हो जाता है तो वह मुहरबंद लिफाफे को अपनी अभिरक्षा में रख लेगा/ लेगी।
आम तौर पर, आपको अपनी वसीयत पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं करना पड़ता है। हालांकि, आपको पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा, जो विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होगा। विभिन्न राज्यों में प्रक्रियाएं भी अलग-अलग हो सकती हैं।
यदि आप अपनी वसीयत को पुन: प्राप्त करना चाहते हैं (इसे बदलने के लिये, या इसे रद्द करने के लिए), तो आप व्यक्तिगत रूप से, या विधिवत अधिकृत एजेंट के माध्यम से, रजिस्ट्रार (पंजीयक) को आवेदन कर सकते हैं। यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट है कि आप या आपके एजेंट ने यह आवेदन किया है, तो वह आपके वसीयत को वापस कर देगी। आपकी मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति, आपकी वसीयत को प्राप्त करने के लिये, या आपकी वसीयत की विषय-वस्तु को देखने की अनुमति के लिए, रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है।
यदि आपने वसीयत को कोडपत्र (‘कोडिसिल’) के माध्यम से परिवर्तन किए हैं, तो आपको आदर्श रूप से, इसे उसी तरह पंजीकृत भी करवाना चाहिए।