राशन कार्ड

आखिरी अपडेट Jul 5, 2022

राशन कार्ड, परिवारों को जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसके द्वारा वे आवश्यक वस्तुएं, जैसे-खाद्यान्न आदि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, रियायती मूल्यों पर खरीद पाते हैं। इसका उपयोग पहचान प्रमाणपत्र के रूप में भी किया जा सकता है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) के तहत, राज्य सरकारों के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग (Department of Food Supplies and Consumer Affairs) द्वारा राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, और राशन कार्ड जारी करने के लिए, 18 वर्ष से अधिक उम्र की, घर की सबसे बड़ी महिला, घर की मुखिया होती है। 1)चूँकि राशन कार्ड का मुद्दा राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए आप जिस राज्य में रहते हैं उसके आधार पर, इसकी प्रक्रिया में, और इसके लिये आवश्यक दस्तावेज़ों, आदि में भिन्नता हो सकती है।

राशन कार्ड के दो मुख्य प्रकार हैं:

प्राथमिकता (Priority) राशन कार्ड– प्राथमिकता राशन कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जो उनके राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। प्रत्येक प्राथमिकता परिवार, 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य, का हकदार है।

अंत्योदय (AAY) राशन कार्ड-अंत्योदय राशन कार्ड “गरीबों में सबसे गरीब” परिवारों को जारी किया जाता है।प्रत्येक अंत्योदय परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न का हकदार है।

इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड-दिल्ली जैसे कुछ राज्यों की सरकारों ने एक ई-राशन सेवा शुरू की है, जो वास्तविक राशन कार्डों की तरह ही मान्य हैं। इस सेवा की सहायता से आप राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, और कीमत और खाद्यान्न उपलब्धता के बारे में ऑनलाइन जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में आप अपना ई-राशन कार्ड यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।

आप एक नया राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, इसे अपडेट करा सकते हैं या इसका डुप्लिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

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