बाल कलाकारों की ओर नियोक्ता की जिम्मेदारी

आखिरी अपडेट Jul 5, 2022

जब बाल कलाकारों को काम के लिए नियुक्त किया जा रहा है, तो नियोक्ता पर यह दायित्व है कि वह बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में दिए गए फॉर्म सी को भरें। फॉर्म सी भरकर निम्नलिखित तरीके से नियोक्ता को जिम्मेदारी लेने का वादा करना होगा :

  • बच्चे की शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
  • जिन बाल कलाकारों को काम पर रखा गया है, उनकी सुरक्षा और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और देखभाल का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।
  • नियोक्ता को बाल श्रम कानून के कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

नियोक्ता को बच्चे की देखरेख करनी चाहिए ताकि उसके साथ कोई यौन अपराध न हो।

अनुमति के लिए आवेदन

आपको बच्चे से काम कराने की अनुमति के लिए जिला मजिस्ट्रेट (जिस जिले में गतिविधि हो रही है) से अंडरटेकिंग लेना होता है। माता-पिता या अभिभावक को भी बच्चे द्वारा कराए जा रहे काम के लिए स्वीकृति देनी होती है। अंडरटेकिंग में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए:

  • बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं।
  • बच्चे का पौष्टिक आहार।
  • बच्चे के लिए स्वच्छ और सुरक्षित जगह की व्यवस्था करना।
  • बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार और यौन अपराधों के खिलाफ सुरक्षा के लिए सभी कानूनों का अनुपालन।

काम करने के घंटे

नियोक्ता को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा:

  • बच्चे को एक दिन में पांच घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
  • बच्चे से बिना आराम के तीन घंटे से अधिक समय तक काम नहीं कराया जा सकता।
  • बच्चे से 27 से अधिक दिनों तक लगातार काम नहीं कराया जा सकता।

बाल कलाकारों को काम देते समय जिम्मेदारियां

जब बाल कलाकारों को नियोजित करने की बात आती है, तो नियोक्ता की जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:

शिक्षा

आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक कलाकार के रूप में काम करते हुए बच्चे को उचित शिक्षा दी जाए। अधिनियम में विशेष रूप से कहा गया है कि सभी उपाय किए जाने चाहिए ताकि बच्चा स्कूल जाना बंद न करे।

आय

आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक कलाकार के रूप में बच्चे द्वारा कमाया गए पैसे का 20% राष्ट्रीय बैंक के निश्चित खाते में जमा किया जाना चाहिए और एक बार जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो वह पैसे को निकाल सकता है।

सहमति

सबसे महत्वपूर्ण मानदंड यह है कि यदि कोई बच्चा असहज है और किसी गतिविधि या खेल में भाग नहीं लेना चाहता है, तो बच्चे को उसकी इच्छा और सहमति के खिलाफ वह काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

क्या आपके पास कोई कानूनी सवाल है जो आप हमारे वकीलों और वालंटियर छात्रों से पूछना चाहते हैं?