आप अपने मौजूदा पैन कार्ड के विवरण में परिवर्तन/ सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आप विवरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको नया पैन कार्ड जारी होगा, जिसमें सूचनाएं तो इच्छित परिवर्तन के साथ होगी, लेकिन पैन नंबर पहले वाला ही होगा।
पैन कार्ड के डेटा में परिवर्तन/ सुधार के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया लगभग वैसी ही है जैसी नए पैन नंबर आवंटन के आवेदन की प्रक्रिया।
चरण 1: जो आवेदक पहले से ही पैन नंबर प्राप्त कर चुके हैं और वो नया पैन कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, या मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन/सुधार करवाना चाहते हैं, तो वो यहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यह फॉर्म एनएसडीएल (NSDL) के किसी भी टिन-एफसी (TIN-FC) या पैन केंद्र पर भी उपलब्ध हैं। एक ही फॉर्म भारतीय नागरिकों के साथ-साथ गैर भारतीय-नागरिकों के लिए भी उपयुक्त है। विवरण का परिवर्तन करने के लिए, संबंधित क्षेत्र (यानी, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि) के सामने उपयुक्त चेक बॉक्स को चुनें।
चरण 2: आपको किसी भी ऐसे केंद्र पर फॉर्म और संबंधित प्रमाण पत्र, आवश्यक शुल्क के साथ, जमा करने होंगे। आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण पत्र निम्नलिखित हैं:
- पहचान, पता और जन्म तिथि का प्रमाण
- पैन नंबर का प्रमाण (मौजूदा पैन कार्ड या पैन आवंटन पत्र की प्रतिलिपि)
- पैन कार्ड के डेटा में बदलाव का समर्थन करने वाले अनुरोध का प्रमाण
- प्रमाण पत्रों की समेकित सूची और उसके देय शुल्कों के बारे में यहां से पता किया जा सकता है।
चरण 3: आवेदन के अनुरोध को डेटाबेस में परिवर्तन के लिए आयकर विभाग (ITD) को भेज दिया जाता है और पुष्टि के बाद, एक नए पैन कार्ड को मुद्रित (प्रिंट) किया जाता है, तथा आवेदक को भेज दिया जाता है।
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