अपनी संपत्ति किराए पर देते समय, मकान मालिकों/लाइसेंसकर्ताओं को कानूनन अपने किरायेदारों/लाइसेंसधारियों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह ऐच्छिक नहीं है।
यह प्रक्रिया मुख्य रूप से सुरक्षा कारणों से की जाती है, इसलिए आपके पृष्ठभूमि का प्रमाण और पिछले निवास/परिवार/आपराधिक रिकॉर्ड (यदि कोई हो), आदि के विवरण की जांच की जाती है।
यदि वे किराया/लीज करार करते समय इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करते हैं, तो मालिक को जेल और/या जुर्माना हो सकता है। हालांकि, इसके लिये किराएदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।