अगर आपके पास पहले से ही एक पैन नंबर है तो भी आप एक नये पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
चरण 1 : कोई भी आवेदक जिसके पास पहले से ही एक पैन नंबर है, और वह एक नया पैन कार्ड पाना चाहता है, तो वह यहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकता है। यह फॉर्म किसी भी TIN-FC या नैशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (NSDL) के पैन सेंटर पर भी उपलब्ध है। एक ही फॉर्म, भारतीय नागरिकों के साथ-साथ गैर-नागरिकों के लिए भी लागू है। विवरण अपडेट करने के लिए संबंधित क्षेत्र (यानी, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि) के सामने उपयुक्त चेक बॉक्स का चयन करें।
चरण 2 : आपको आवश्यक शुल्क के साथ किसी भी केंद्र में फॉर्म और सहायक दस्तावेज़ों को जमा करने होंगे। आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज़ हैंः
- पहचान, पते और जन्म तिथि का प्रमाण
- पैन नंबर का प्रमाण (मौजूदा पैन कार्ड की प्रतिलिपि, या पैन आवंटन पत्र)
- दस्तावेज़ों की समेकित सूची और लागू शुल्क यहां देखे जा सकते हैं।
चरण 3 : आपका आवेदन अनुरोध आय कर विभाग (Income Tax Department – ITD) को भेजा जाता है और फिर एक नया पैन कार्ड प्रिंट कर के, उसे आपको भेजा जाता है।
नये पैन कार्ड के लिए, आप यहां क्लिक करके भी पैन कार्ड के पुनर्मुद्रण (री-प्रिंट) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं (जब डेटा में कोई परिवर्तन करना आवश्यक न हो)। यह सुविधा केवल उन पैन नंबर धारकों के लिए उपलब्ध है, जिनके नवीनतम पैन नंबर आवेदन को एनएसडीएल (NSDL) आयकर विभाग के e-Gov और/या e-Filing पोर्टल के माध्यम से संसाधित (प्रोसेस) किया गया था। पैन कार्ड पुनर्मुद्रण अनुरोध को संसाधित करने के लिए सहायक दस्तावेज़ों समेत कोई भी आवेदन पत्र जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए, यहां दिये गये दिशानिर्देश पढ़ें।
यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहां देखें।
अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें