ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) द्वारा कार्ड के रूप में जारी किया जाता है, जो आपको सार्वजनिक सड़क पर, एक या एक से अधिक प्रकार के वाहन, जैसे कि मोटरसाइकिल, कार आदि, चलाने की अनुमति देता है, और यह पहचान के प्रमाण के रूप में भी काम करता है।
आप किसी भी राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां:
- आप या तो वहां रहते हैं, या वहां व्यवसाय करते हैं, या
- जहाँ आपका ड्राइविंग स्कूल स्थित है जहाँ से आपने अपना प्रशिक्षण लिया है।
कृपया ध्यान दें कि एक समय में आपके पास केवल एक ड्राइविंग लाइसेंस रह सकता है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस पूरे भारत में मान्य होगा, यानी आप भारत के किसी भी राज्य में ड्राइव करने के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। यहां ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की समय अवधि की जानकारी के बारे में देखें।
इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग लाइसेंस
अब, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी डिजि लॉकर (DigiLocker) या एमपरिवहन ऐप्प (mParivahan app) में भी लेकर जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का इलेक्ट्रॉनिक रूप, एक भौतिक कॉपी की तरह मान्य है। यदि आप एक ड्राइविंग लाइसेंस के बिना एक मोटर वाहन चलाते हैं, तो आपको 3 महीने तक की जेल की सजा और/या 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
आप एक ड्राइविंग लाइसेंस तब ही प्राप्त कर सकते हैं, जब:
- आप एक वयस्क हैं, यानी 18 साल से ऊपर हैं।
- आपके पास एक मान्य लर्नर्स लाइसेंस है, जो एक अस्थायी लाइसेंस है, जो आपको जारी किए जाने की तारीख से 6 महीने तक के लिए वैध है।
- आप ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिये अयोग्य घोषित नहीं हैं।
आप एक नया ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट कर सकते हैं, अपने ड्राइविंग लाइसेंस को नवीनीकृत कर सकते हैं, और एक डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और मदद की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें।
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