क्या इस्लामी निकाह एक संविदा (कॉन्ट्रेक्ट) है?

आखिरी अपडेट Jul 5, 2022

निकाह, इस्लामिक कानून के तहत एक संविदा (कॉन्ट्रेक्ट) होता है। निम्नलिखित शर्तों को पूरा करके यह संविदा दर्ज किया जा सकता है:

  • दूल्हा और दुल्हन दोनों को निकाह के लिए स्पष्ट सहमति देनी होगी।
  • दूल्हा और दुल्हन दोनों को निकाह के लिए स्पष्ट सहमति देनी होगी।
  • निकाह करने वाले जोड़े को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उन्होंने युवावस्था (आमतौर पर 15 वर्ष) प्राप्त कर ली होनी चाहिए।
  • एक सरंक्षक, जोकि माता-पिता या भाई-बहन हो सकता है, नाबालिग या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से सहमति दे सकता है , जो स्वस्थ दिमाग का नहीं है।

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