एलजीबीटी व्यक्तियों के लिए मतदाता पहचान पत्र

आखिरी अपडेट Jul 5, 2022

मतदाता पहचान पत्र, जिसे मतदाता फोटो पहचान पत्र (Electors Photo Identity Card-EPIC) भी कहा जाता है, एक फोटो पहचान पत्र है। यह भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा उन सभी व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जो वोट देने के पात्र हैं। इस कार्ड को आमतौर पर अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इलेक्शन कार्ड, मतदाता कार्ड, वोटर आईडी, आदि।

नया वोटर आई.डी. या मतदाता पहचान पत्र बनवाना

आप ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से ‘फार्म 6’ भर कर नए मतदाता पहचान पत्र के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जो भारत में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए एक आवेदन पत्र है। यदि आप सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो आपका नाम ‘मतदाता सूची (इलेक्टोरल रौल)’ में जोड़ा जाएगा, जो एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के नामों की एक सूची है। एक नया मतदाता पहचान पत्र कैसे प्राप्त करें, यह समझने के लिए, यहां पढ़ें।

  • नाम: यदि आपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदल लिया है, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने परिवर्तित नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति को अपने साथ ले जानी चाहिए, यदि चुनाव अधिकारियों इसे देखना चाहें तो।
  • लिंग विवरण: एक नया मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करते समय, लिंग के लिए आपके पास 3 विकल्प होते हैं, “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)”। यह विकल्प भारत भर के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों के सभी कार्यालयों में, और आवेदन पत्र में उपलब्ध है।

मतदाता पहचान पत्र के विवरण को बदलना / अपडेट करना

आप अपने मतदाता पहचान पत्र की जनसांख्यिकीय जानकारी को अपडेट करा सकते हैं, और ऐसा करने पर आपको एक नया कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें परिवर्तित जानकारी होगी। मतदाता पहचान पत्र के विवरण को अपडेट करने के तरीके के बारे में विस्तार से समझने के लिए यहां पढ़ें।

  • अपना नाम बदलना

    : यदि आप अपने निर्धारित लिंग की पहचान को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने बदले हुए नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति और किसी अन्य पहचान प्रमाण की एक प्रति अपने साथ ले जानी चाहिए, जो आपके नए नाम को प्रमाणिकता दे सके।

  • लिंग विवरण बदलना

    : यदि आप अपने लिंग को अपडेट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए 3 विकल्पों में से चिह्नित कर सकते हैं जो हैं, “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)”। यह विकल्प, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों के सभी कार्यालयों, और आवेदन पत्र में उपलब्ध है।

चुनाव अधिकारी आपसे लिंग की पहचान, या नाम बदलने के प्रमाण करने वाले दस्तावेज़ों की मांग कर सकते हैं, लेकिन वे आपका किसी भी प्रकार से उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, या लिंग सत्यापन करने की मांग मौके पर नहीं कर सकते हैं। यदि आपको किसी उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ा है, तो आपको चुनाव अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर वे अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद ले सकते हैं ताकि यह प्रक्रिया आपके लिये सहज हो सके, और साथ ही आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा कर कार्रवाई कर सकते हैं।

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