जब किसी वस्तु या किसी भी शरीर के भाग को किसी बच्चे के शरीर के किसी भाग में घुंसाया या प्रच्छेदित (पेनिट्रेट) किया जाता है, तो इसे एक अपराध माना जाता है जिसे ‘प्रच्छेदक यौन आक्रमण’ (पैनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट) कहा जाता है।
निम्नलिखित क्रियाएं प्रच्छेदक यौन आक्रमण (पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट) की श्रेणी में आती हैं:
- किसी भी बच्चे के योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपने लिंग, या शरीर के किसी अन्य भाग या वस्तु को घुसाना।
- किसी बच्चे को उसके अपने लिंग को, किसी अन्य व्यक्ति या चीज़ में घुसाने के लिए मजबूर करना।
- किसी बच्चे के साथ ‘मुख मैथुन’ करना, या किसी बच्चे को किसी और के साथ मुख मैथुन करने के लिए मजबूर करना।
इस अपराध के लिए सजा, जुर्माना के साथ साथ, 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है।