इस्लामी निकाह के लिए योग्यता का मापदंड क्या हैं?

आखिरी अपडेट Jul 5, 2022

निकाह, कानूनी रूप से इस्लामी निकाह तब माना जायेगा जब वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा:

उम्र

एक जोड़ा तभी निकाह कर सकता है यदि वह दोनों युवावस्था (आमतौर पर 15 वर्ष) प्राप्त कर चुके हों।

मानसिक स्थिति

मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति निकाह कर सकता है अगर उसके सरंक्षक ने निकाह के लिए अनुमति दे दी हो। ‘सहमति देना’ या निकाह करने के लिए सहमत होना इस्लामी निकाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि यह माना जाता है कि मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति में निकाह करने की क्षमता नहीं है, लेकिन अगर सरंक्षक इसके लिए सहमत हो तो कानून ऐसे निकाह की अनुमति देता है।

नाबालिग

एक लड़का या लड़की जो युवा नहीं है या नाबालिग है वह निकाह के लिए संविदा नहीं कर सकते, लेकिन उनके सरंक्षक यौवन प्राप्त करने के बाद उनके निकाह के लिए संविदा कर सकते हैं।

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