आवेदन शुल्क, केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग होता है। केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए यह 10 रुपये है। राज्य सरकारों के सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए, कृपया प्रत्येक राज्यों पर लागू नियमों को जांच कर लें।
आवेदन शुल्क के अलावे, सूचना सुपुर्द करने का भी एक शुल्क है जो सूचना के पृष्ठों के प्रारूप पर, और उसकी संख्या पर आधारित होता है। केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू शुल्क के लिए, कृपया ‘आरटीआई’ नियम, 2012 को देख लें। राज्य के सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू शुल्क के लिए, कृपया तथाकथित राज्य के नियमों को देख लें।
‘पीआईओ’ आपको सूचना के लिए अधिक शुल्क का भुगतान करने के लिए कह सकता है लेकिन उन्हें, सही गणना के माध्यम से, अधिक शुल्क के भुगतान को उचित ठहराना होगा। बढ़े हुये शुल्क की मांग और उसके भुगतान किये जाने तक की अवधि को, 30 दिनों की अवधि सीमा से अलग माना जायेगा, जिसके अंदर मूल रूप से मांगी हुई सूचना आपको मिल जानी चाहिये।
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