वो कार्य-व्यवहार जिन्हें कानून के अनुसार यौन उत्पीड़न माना जाता है, निम्नलिखित हैं:
- स्पर्श करना या कोई अन्य तरीके का शारीरिक संपर्क, जो दूसरे व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता हो
- सेक्स या अन्य किसी तरह की यौन क्रिया के लिए अनुरोध करना या तकाजा करना
- यौन संबंधित बातें करना या इशारे करना
- अश्लील साहित्य / चित्र (पोर्नोग्राफी) किसी रूप में दिखाना-उदाहरण के लिये वीडियो, पत्रिकाएँ या किताबें।
- कोई अन्य क्रियाएं भी हो सकती हैं जो यौन से संबंधित हों। वे ऐसी बातें हो सकती हैं जिन्हें कहा जा सकता है, ऐसी चीजें हो सकती हैं जो लिखी जा सकती हैं, या शरीर को स्पर्श करने की क्रिया।
जिन कार्यवाइयों को यौन उत्पीड़न के तौर पर देखा जाता है, उसे समझने में यह सरकारी हैंडबुक आपकी मदद कर सकती है कि।