यदि आप निम्नलिखित में से किसी अपराध के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो ऐसी जानकारी किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी अन्य महिला अधिकारी को ही दर्ज करानी होती है:
- तेजाब के फेंकने के चलते महिला का गंभीर तरह से जख्मी होना
- स्वेच्छा से तेजाब फेंकना या फेंकने की कोशिश करना
- उसकी शालीनता को ठेस पहुंचाने के इरादे से, आपराधिक बल से महिला पर प्रहार
- यौन उत्पीड़न
- निर्वस्त्र करना
- रतिदर्शन
- तंग करने के लिये पीछा करना
- बलात्कार
- बलात्कार जिसके चलते उसकी मौत हो जाय या वह आजीवन वानस्पतिक अवस्था में चली जाय
- पति-पत्नि के अलग होने के बाद, पति द्वारा बलत्कार
- सामूहिक बलात्कार
- शब्दों, इशारों या हरकतों से महिला की शालीनता को भंग करना
ऊपर बताए गए 3 से 12 तक के अपराधों के लिए अगर किसी मानसिक या शारीरिक विकलांगता (अस्थाई या स्थायी दोनों) से पीड़ित किसी महिला पर ऐसा अपराध किया गया है या ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया है तो ऐसी जानकारी किसी पुलिस अधिकारी को उनके आवास या किसी ऐसे स्थान पर दर्ज की जाएगी जो रिपोर्टिंग करने वाले व्यक्ति के लिए सुविधाजनक हो। परिस्थितियों के आधार पर, वे रिपोर्ट करने के लिये किसी दुभाषिए या विशेष शिक्षाविद् की सहायता का भी अनुरोध कर सकते हैं।