एक लीज डीड/एग्रीमेंट दिल्ली, बैंगलोर, आदि जैसे कई शहरों में उपयोग किए जाने वाले समझौते का सबसे सामान्य रूप है। इसे आमतौर पर ‘रेंट एग्रीमेंट’ भी कहा जाता है।
किराए के करार (रेंट एग्रीमेंट) के तहत अधिकार
एक किरायेदार के रूप में, यदि आपने अपने मकान मालिक के साथ लीज डीड पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आपके पास कुछ अधिकार हैं जो आपको लीव और लाइसेंस समझौते के तहत नहीं होंगे, जैसे:
संपत्ति में रुचि
जब आप संपत्ति के किराए का भुगतान कर रहे हैं, आपको उसमें रहने और उपयोग करने का अधिकार है।
सम्पत्ति पर आधिपत्य का अधिकार
किराए पर दिए जा रहे घर पर आधिपत्य स्थापित करने का एकमात्र अधिकार आपके पास है। इसका मतलब यह है कि अगर मकान मालिक ने अपना घर या स्थान आपको किराए पर दे दिया है, तो आपको सौंपी गई जगह का उपयोग अब वह नहीं कर सकता है। यह लीज की अवधि तक के लिए एकमात्र आपके उपयोग के लिए है।
निष्कासन (बेदखली) से संरक्षण
उचित कानूनी औचित्य दिये बिना एक मकान मालिक, एकतरफा आपके लीज की अवधि को समाप्त या कम नहीं कर सकता है। आपके पास बेदखली के खिलाफ खास संरक्षण उपलब्ध हैं।