सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना

आखिरी अपडेट Jul 5, 2022

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना एक अपराध है। यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हुए पकड़े जाते हैं, तो कोई भी पुलिस अधिकारी आपको हिरासत में रोक सकता है, और अधिकतम 200 रुपये. का जुर्माना लगा सकता है।

आप निम्न स्थानों पर धूम्रपान नहीं कर सकते हैं:

  • होटलों में
  • रिफ्रेशमेंट रूम, दावत खाना (बैंक्वेट हॉल), डिस्कोथेक, कैंटीन, कॉफी हाउस, पब, बार, हवाई अड्डे (एयरपोर्ट) का लाउंज, आदि में
  • कार्यस्थलों में
  • शॉपिंग मॉल में
  • सिनेमा हॉल में
  • सभागारों (ऑडिटोरियम) में
  • अस्पताल भवनों और स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में
  • रेलवे प्रतीक्षालय में
  • मनोरंजन केंद्रों में
  • सार्वजनिक कार्यालयों में
  • न्यायालयों के भवनों में
  • शिक्षण संस्थानों में
  • पुस्तकालयों में
  • सार्वजनिक सुविधाओं में

आप निर्धारित धूम्रपान क्षेत्रों में जैसे, 30 से अधिक कमरों वाले होटलों, हवाई अड्डों, या रेस्तराओं (जिनमें 30 से ज्‍़यादा लोग बैठ सकते हैं) में धूम्रपान कर सकते हैं।

आप पूरी तरह से खुले स्थानों पर, जैसे सड़कों या पार्कों में धूम्रपान कर सकते हैं। हालांकि बस स्टॉपों, रेलवे स्टेशनों या खुले सभागारों (ऑडिटोरियम) जैसी जगहों पर धूम्रपान करना अभी भी निषिद्ध है। यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान के मालिक हैं, तो आप यहां पढ़ें कि आपकी कानूनी जिम्मेदारियां क्या हैं।

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

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