मतदाता पहचान पत्र, जिसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) भी कहा जाता है, एक फोटो पहचान पत्र है, जो भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India, ECI) द्वारा उन सभी व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जो मतदान करने के पात्र हैं। इस कार्ड को आमतौर पर इलेक्शन कार्ड, मतदाता (वोटर्स) कार्ड, वोटर आईडी, आदि कहा जाता है।
इस कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य मतदाता सूची की सटीकता में सुधार करना, और चुनावी धोखाधड़ी के मामलों को रोकने में मदद करना है। जब मतदाता मतदान करता है तो यह एक पहचान पत्र का काम करता है और इससे जाली व्यक्ति द्वारा मतदान नहीं किया जा सकता है। बिना मतदाता पहचान पत्र के मतदान करने के बारे में यहां से जाने।
मतदाता पहचान पत्र कई आधिकारिक उद्देश्यों जैसे कि आधार, पैन कार्ड आदि प्राप्त करने के लिए वैध फोटो पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है।
मतदाता पहचान पत्र में निर्वाचक का नाम, आयु और आवास का पता (अन्य विवरणों के साथ) रहता है, और उसमें मतदाता का फोटो छपा होता है। इस पर रजिस्ट्रेशन अधिकारी, जो आपके निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी है, उसका हस्ताक्षर होता है। मतदाता पहचान पत्र की दो प्रति बनाई जाती है,एक कॉपी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपने पास रखता है वहीं, दूसरी कॉपी मतदाता को भेज दी जाती है।
आप मतदाता के रूप में अपना नामांकन कर सकते हैं यदि आप:
- एक भारतीय नागरिक हैं
- 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं
- आप, निर्वाचन क्षेत्र के उस मतदान क्षेत्र के एक सामान्य निवासी हैं, जहां आप नामांकित होना चाहते हैं
- आप एक निर्वाचक के रूप में नामांकित होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। आपको अयोग्य करार कर दिया जाता है यदि आप किसी अपराध में दोषी पाये गये हैं, या आप आचरण भ्रष्ट हैं।
कौन मतदान कर सकता है, इसके बारे में ज्यादा यहां से जानें।
मतदाता पहचान पत्र के नवीनीकरण (रीन्यू) कराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक नया मतदाता पहचान पत्र पा सकते हैं, और आप अपने मतदाता पहचान पत्र में परिवर्तन (अपडेट) भी करवा सकते हैं।
यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहां देखें।
अधिक जानकारी के लिए, इस सरकारी संसाधन को पढ़ें