यदि अपना नाम बदलना हो

आखिरी अपडेट Jul 12, 2022

अपना नाम बदलने के लिए, या अपने नाम में कुछ जोड़ने या कुछ हटाने के लिए आपको नीचे दी गई चरणों का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह राज्य या केन्द्रीय राजपत्र (गज़ेट) में भी प्रकाशित हो। आप इसे केन्द्रीय राजपत्र में प्रकाशित करवा सकते हैं, यदि आपको विदेश में किसी भी उच्च अध्ययन के लिए आवेदन करना है, या वीजा या पासपोर्ट का आवेदन इत्यादि करना हैं। यदि आप इसे राज्य राजपत्र में प्रकाशित करना चाहते हैं, तो यह केवल आपके राज्य के भीतर ही प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन आप इसका उपयोग अपने पहचान पत्र प्राप्त करने, उसे अपडेट कराने, स्कूल के प्रमाण पत्रों में अपना नाम बदलवाने आदि के लिये कर सकते हैं। आपको अपना नाम बदलने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1: एक शपथ पत्र/अंडरटेकिंग बनवा लें

आपको नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना नया नाम कहां प्रकाशित करवाना चाहते हैंः

  • शपथ पत्र (राज्य और केंद्रीय राजपत्र, दोनों के लिए)
  • अंडरटेकिंग (केंद्रीय राजपत्र के लिये)

एक शपथपत्र/अंडरटेकिंग एक ऐसा दस्तावेज है, जिसमें ऐसी सूचनाएं होती है जो आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि आप अपना नया नाम क्या रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, आप शपथपत्र/अंडरटेकिंग की आवश्यकता केवल अपना नाम बदलते समय ही नहीं, बल्कि आधार कार्ड बनवाते समय, बैंक खाता खोलते समय,या सिम कार्ड लेने आदि के लिए भी होगी।

चरण 2: नोटरी या ओथ कमिश्नर के पास जाए

निकटतम/स्थानीय नोटरी या ओथ कमिश्नर के पास जाए, जो आपके शपथ पत्र/ अंडरटेकिंग को सत्यापित करेगा। आपके दस्तावेज़ पर मुहर लग जाने के बाद यह एक वैध (जायज) कानूनी दस्तावेज़ बन जाएगा। इस सेवा के लिए आपको एक निश्चित शुल्क देना होगा।

चरण 3: एक समाचार पत्र में अपने नए नाम का विज्ञापन दें

आपको अपने राज्य के दो प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों के पास जाना होगा (एक आपकी क्षेत्रीय भाषा में हो और दूसरा अंग्रेजी में हो) और आप उन्हें सत्यापित शपथ पत्र दिखाने के बाद उनसे अपना नया नाम प्रकाशित करने का अनुरोध करना होगा। आपका विज्ञापन समाचार-पत्रों में प्रकाशित करने के लिए आपको उन्हें एक फीस भी देनी होगी।

चरण 4: इसे केन्द्रीय या राज्य राजपत्र में प्रकाशित करें

आपको अपना नया नाम, राज्य राजपत्र (अपने राज्य के भीतर) या केन्द्रीय राजपत्र (राष्ट्रीय स्तर) में प्रकाशित करवाना होगा।

राज्य राजपत्र

आपको अपने संबंधित राज्य की सरकारी प्रेस से संपर्क करना होगा, उनके द्वारा दिए गए संबंधित फॉर्म को भरना होगा और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

केन्द्रीय राजपत्र

यदि आप अपना नया नाम केन्द्रीय राजपत्र में प्रकाशित कराना चाहते हैं, तो आपको इसे “प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, नई दिल्ली -54” के पते पर इन सभी दस्तावेज़ों के साथ भेजना होगा:

  • आपका सत्यापित शपथ पत्र और अंडरटेकिंग
  • मूल समाचार पत्र के विज्ञापन की क्लिपिंग।
  • स्वयं अटेस्टेड पहचान पत्र, और 2 स्वयम् अटेस्टेड पासपोर्ट फोटो
  • प्रोफॉर्मा की प्रति पर, आपके और 2 गवाहों के हस्ताक्षरों के साथ
  • प्रोफॉर्मा की कम्पैक्ट डस्क (सीडी) कॉपी पर, टाइप किये गये आपके नाम (बिना गवाहों और उनके हस्ताक्षरों के) के साथ
  • आपके हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र जिसमें यह घोषित किया गया है कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में एक जैसी सामग्री है।
  • अनुरोध पत्र, शुल्क के साथ

चरण 5: नाम बदलने का प्रमाण

  • केन्द्रीय और राज्य दोनों राजपत्रों में नाम प्रकाशित करने में बहुत समय लगता है। आपको अपने संबंधित राज्य के राजपत्र वेबसाइट पर अपना नाम खोजना चाहिए। केंद्रीय राजपत्र के लिए, इन चरणों का पालन करें:
  • केन्द्रीय राजपत्र पेज पर जाएं और ‘Search Gazette’ पर क्लिक करें
  • ‘Weekly Gazette’ श्रेणी को साथ जोड़ें., और फिर सर्च पर प्रेस करें
  • ‘Part IV’ को चुनें
  • तारीख को जोड़ें
  • “keyword” अनुभाग, में अपना नया नाम डालें
  • results generated पर क्लिक करें, और
  • संबंधित फ़ाइल डाउनलोड करें और इस डाउनलोड की गई कॉपी को प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

अधिक जानकारी के लिए यहां पढ़ें

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