किसी दलाल (या ब्रोकर) से संपर्क करें
जब आप घर या फ्लैट की तलाश करने का निर्णय लेते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के, जहां आप रहना चाहते हैं, किसी दलाल से संपर्क करने की आवश्यकता हो सकती है। आमतौर पर दलाल को, घर सुनिश्चित करने और अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद ही भुगतान किया जाता है।
निरीक्षण
आपको किस तरह का मकान चाहिए, फर्निश्ड या अनफर्निश्ड, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको स्वयं जाकर मकान का देखना/निरीक्षण करना चाहिए कि क्या यह मकान आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरी करता है या नहीं।
चाहे आप कैसा भी मकान किराए पर ले रहे हों, कुछ बुनियादी आवश्यकताएं, जैसे कि जल आपूर्ति के सारे साधन, बिजली के फिटिंग्स जैसे बल्ब, पंखे आदि आम तौर से सभी मकान में पहले से ही उपलब्ध रहती हैं। यदि इनके अलावा आपकी कोई और आवश्यकता है तो उसके लिये मकान मालिक या लाइसेंसकर्ता के साथ सौदा करने की जरूरत पड़ती है।
टोकन मनी या बयाना
यदि आप मकान लेने के बारे में सुनिश्चित होने से पहले सोचने का कुछ समय चाहते हैं, तो आप मकान मालिक को एक टोकन मनी देकर, उसे कुछ समय के लिये किसी और को मकान किराए पर देने से रोक सकते हैं। टोकन मनी का भुगतान करना एक विकल्प है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मकान मालिक किसी अन्य संभावित किरायेदारों या लाइसेंसधारियों को फ्लैट न दिखाये। यदि आपने टोकन मनी का भुगतान किया है, तो उसकी रसीद ले लें।
टोकन मनी भुगतान एक ऐसी परिपाटी है जो कानून द्वारा विनियमित नहीं है।
टोकन मनी देते वक्त आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मकान मालिक से टोकन मनी वापस न मिलने की स्थिति में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता है।
आप अपने जीवन काल में कभी भी अपनी विल तैयार कर सकते हैं, बशर्ते कि आप-
- मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होंं, और
- 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हों|
अपनी विल तैयार करने वाले व्यक्ति को इस बात की समझ है कि वह क्या करने जा रहा है।
उदाहरण के लिए, मानसिक रूप से अशक्त व्यक्ति भी उस स्थति में अपनी विल तैयार कर सकता है, जब उसे इस बात की समझ है कि वह क्या करने जा रहा है।यदि काई व्यक्ति शराब के नशे में हो और उसे इस बात की समझ न हो कि वह क्या करने जा रहा है, तो वह विल नहीं कर सकता है।
उठाये जाने वाले कदम
पहचान के प्रमाण की मांग करें
आप मकान मालिक/लाइसेंसकर्ता से पहचान के प्रमाण की मांग कर सकते हैं ताकि आप संतुष्ट हो सकें कि वह मकान मालिक ही मकान का असली मालिक है, या उसके पास संपत्ति को किराए पर देने की अनुमति है। पहचान प्रमाण मांगने का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या यह वही व्यक्ति है जो वह होने का दावा कर रहा है। उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य कुछ पहचान पत्रों में है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। आईडी कार्ड पर फोटो के साथ स्थायी पता भी लिखा होना चाहिए।
किराए और सुरक्षा जमाराशि (सिक्युरिटी डिपॉजिट) पर सौदेबाजी करना
उसके साथ किराया और सुरक्षा जमाराशि पर सौदा करें, और दोनों के लिए रसीद भी ले लें। कुछ मामलों में, किराए पर सौदा करते समय दलालों से काफी मदद मिल सकती है, इसलिए ऐसे वक्त पर आप उन्हें अपने साथ आने का अनुरोध भी कर सकते हैं।
घर में अपेक्षित सुविधाओं के बारें समझौता करें
घर का निरीक्षण करते समय यदि आप इसमें किसी तरह का बदलाव, परिवर्धन करना, चाहते हैं, तो अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले आपको अपने मकान मालिक को यह बताना चाहिए। ऐसा करने से आप यह जान पाएंगे कि मकान मालिक आपकी आवश्यकताओं के लिए समझौता करने के लिए तैयार है या नहीं, और आप भी यह अनुमान लगा कर सकते हैं कि आप इस घर को सबसे अच्छी कीमत पर पा रहे हैं या नहीं। मरम्मत करने और अलग से लगाये जाने वाली चीजों की एक सूची तैयार करें ताकि आपका मकान मालिक उन पर गौर कर सके।
सौदेबाजी करते समय आपको पहले उस व्यक्ति की पहचान स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके साथ आप समझौता करने जा रहे हैं। इस जानकारी का होना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम रहें और जिस व्यक्ति के साथ आप एग्रीमेटं कर रहे हैं, उसके साथ लेन-देन या सौदा कर सकें। यदि आपके पास इसकी जानकारी रहती है, तो आपके लिए नीचे दिए गए मामलों में पुलिस के पास या अदालत के पास जाना आसान होगा:
- एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर करने के पहले ही कोई छल या धोखा हुआ हो।
- एग्रीमेंट या भुगतान को लेकर कोई समस्या या विवाद हो जाए।
जब आप अपने एग्रीमेंट पर सौदा कर रहे हों, तो मौखिक रूप से सहमत अपने सभी शर्तों को स्पष्टतः कर लेना, और उन्हें लिखित रूप दे देना महत्वपूर्ण है। एक बार जब किराया के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो जाता है तो उसके बादः
- इस पर आसानी से विवाद खड़ा नहीं किया जा सकता है। इसलिए, समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले, इस पर ठीक से सौदा कर लेना और उसे पूरी तरह पढ़ लेना जरूरी है।
- यदि आपका मकान मालिक/किरायेदार आपसे कुछ और मांगता है जो अनुबंध में नहीं है तो आप उसे मना कर सकते हैं।
आप अपनी ऐसी सभी संपत्ति काेेे किसी को भी दे सकते हैं, जिस पर आपका पूर्ण स्वामित्व हो। आप ऐसी संपत्ति को किसी को नहीं दे सकते हैं, जिस पर आपका स्वामित्व न हो। कुछ मामलों में आपके पास ऐसी संपत्ति हो सकती है, जिस पर आपका आजीवन हित हो अथार्त किसी व्यक्ति ने अपनी विल के जरिये आपको वह संपत्ति आपके जीवन-काल में उपयोग के लिए दी हो, लेकिन उस पर आपका स्वामित्व न हो।
आप अपनी विल में ऐसी किसी भी चल या अचल सम्पति को शामिल कर सकते हैं, जिसे आपने स्वयं अर्जित किया हो। यदि आप हिंदू संयुक्त परिवार के सदस्य हों, तो अपनी पैतृक संपत्ति में से अपने हिस्से को ही आप अपनी विल में शामिल कर सकते हैं।
मकान किराए पर देते समय एक एग्रीमेंट किया जाता है, लेकिन ऐसा करते वक्त अक्सर किराए संबंधी कानूनी प्रक्रियाओं का ठीक से पालन नहीं किया जाता है।
चूंकि यह एक अनुबंध है और इसमें संपत्ति और पैसे का लेन-देन शामिल है, इसलिए मकान किराए पर लेते/देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है:
आपने मकान मालिक/लाइसेंसकर्ता/किरायेदार/लाइसेंसधारी के साथ आपका संबंध एक आनुबांधिक संबंध है। अर्थात आपका कानूनी संबंध एक सौदे पर आधारित है, जिसमें कुछ स्पष्टतः शर्तें होती है।
इन सब के बावजूद
- यदि आपने मकान किराये पर लेते समय कोई लीज एग्रीमेंट किया है तो आपके पास कुछ अन्य संरक्षण उपलब्ध है।
- इस प्रकार का कानूनी संरक्षण आपको लीव और लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत नहीं उपलब्ध होगा।
सौदे के सिद्वांत और स्पष्ट शर्ते दोनों प्रकार की करारों को लागू होतीं है, भले ही उनसे जो भी संरक्षण उपलब्ध हो।
आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन शर्तों पर सहमति हुई है या जिस रकम का भुगतान किया है, उसके पर्याप्त सबूत आपके पास हैं।
इसे इस तरह किया जा सकता है:
- समझौते की एक लिखित प्रतिलिपि होनी चाहिए
- कागज/व्हाट्सएप/ईमेल/संदेश (यदि संभव हो तो), या मौखिक रूप से की गई चर्चा को लिख लेना चाहिए, और
- यदि कोई भुगतान किया गया है तो उसकी रसीदें (यदि संभव हो तो) रख लेनी चाहिये।
इससे यह सुनिश्चित होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भुगतान या सहमति के शर्तों पर विवाद करता है तो आप सहमति के शर्तों पर किये गये भुगतान का प्रमाण दिखा सकते हैं।
जिस व्यक्ति को आप अपनी मृत्यु के बाद, वसीयत में दिए गए अनुदेशों को निष्पादित करने अथार्त लागू करने का दायित्व सौंपते हैं, उसे आपकी विल का निष्पादक कहा जाता है।
आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना निष्पादक नियुक्त कर सकते हैं, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो। आपको चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति का चयन करेंं, जिस पर अापका पूरा विश्वास हो और जो निष्पादक के रूप में कार्य करने का इच्छुक और सक्षम हों।
यदि आपने अपने विल में कोई निष्पादक नियुक्त नहीं किया हो, तो न्यालय को अधिकार है कि वह कोई ऐसा प्रशासक नियुक्त कर सकता है, जो आपकी विल को निष्पादित करेगा।
किरायेदारों/लाइसेंसधारी और मकान मालिकों/लाइसेंसकर्ता दोनों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास एक लिखित करार है। इस करार को अंतिम रूप देते समय, इसमें उल्लिखित सभी शर्तों को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है।
ये शर्तें न केवल आपकी किराया राशि और सुरक्षा जमाराशि तय करती हैं, बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को भी शामिल करती है, जैसे कि घर/संपत्ति का रखरखाव, संबंधित बिलों का भुगतान, घर छोड़ने की सूचना अवधि (नोटिस पीरियड), आदि।
सुनिश्चित करें कि आपके लीज या लीव एंड लाइसेंस समझौते में निम्नलिखित प्रावधान मौजूद हैं:
- किरायेदार/लाइसेंसधारी और मकान मालिक/लाइसेंसकर्ता के नाम
- करार का उद्देश्य
- करार की अवधि
- किराए की राशि
- किराए के भुगतान की तारीख
- सुरक्षा जमाराशि
- अनुरक्षण राशि
- मरम्मतों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना
- फर्नीचर/फिटिंग/अन्य वस्तुओं की सूची
- समझौते की समाप्ति का नोटिस
- परिसर में मकान मालिक के प्रवेश की नोटिस
- सोसाइटी/आरडब्ल्यूए के सभी उपनियमों का पालन करने की घोषणा
- मकान मालिक/लाइसेंसकर्ता की अनुमति के बाद ही किसी उप-किराएदार रखने की घोषणा
- विवाद समाधान के लिए किस न्यायालय में जाना
- एक निश्चित अवधि के बाद किराए में वृद्धि की दर, यदि कुछ है तो।
- मकान मालिक / लाइसेंसकर्ता या किरायेदार / लाइसेंसधारी के हस्ताक्षर
- दो गवाहों के हस्ताक्षर
न्यायालय को यह अधिकार है कि वह ऐसा प्रशासक या निष्पादक नियुक्त कर सकता है, जो उस स्थिति में आपकी विल काे निष्पादित करेगा –
- यदि आपने अपनी विल में कोई निष्पादक नियुक्त नहीं किया हो।
- यदि आपके द्वारा नियुक्त निष्पादक, निष्पादक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम न हो।
- यदि आपके द्वारा नियुक्त निष्पादक, निष्पादक का दायित्व निभाने से इंकार कर दे।
यदि आप किसी ऐसी विल के लाभार्थी हों, जिसका कोई निष्पादक न हो या जिस व्यक्ति को निष्पादक के रूप में नामित किया गया हो, वह इन कार्यों का निष्पादन नहीं करना चाहता हो, तो आप एक प्रशासक नियुक्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन-पत्र दे सकते हैं।
यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अपनी विल के लिए कोई निष्पादक नामित किए बिना हो जाती है, तो उसके विल में उल्लिखित लाभार्थी द्वारा प्रशासन-पत्र जारी किए जाने के लिए आवेदन-पत्र देना होगा। इसकी प्रक्रिया वही होगी, जो प्रोबेटर जारी करने की प्रक्रिया है।
एक मकान या फ्लैट को किराए पर लेने में कई प्रक्रियाएं और कार्यविधियां शामिल हैं। यदि आप इन प्रक्रियाओं और कार्यविधियों से अवगत नहीं हैं, तो आप से कोई गलत लाभ उठा सकता है। मकान किराए पर लेते समय अपनी सुरक्षा के लिए कृपया निम्नलिखित बातों को जान लें:
- मकान कैसे ढूढ़ें
- अपना करार तय करना
- लिखित एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर करना
- करार का पंजीकरण कराना या उस पर नोटरी से हस्ताक्षर करवाना
- करार के सम्बन्ध में स्टॉम्प ड्यूटी का भुगतान करना
- किराये का भुगतान करना
- पुलिस से सत्यापन कराना