आप एफआइआर दर्ज कर सकते हैं यदि आप:
- किसी जुर्म के शिकार हैं।
- किसी जुर्म के शिकार व्यक्ति के परिचित या दोस्त हैं।
- आपको किसी ऐसे जुर्म की जानकारी है जो किया जा चुका है या होने वाला है।
जरूरी नहीं है कि एफआइआर दर्ज कराने के लिए आपको अपराध की पूरी जानकारी हो। लेकिन यह जरूरी है कि आप जो कुछ भी जानते हैं, उसकी सूचना पुलिस को दें।
एफआइआर अपने आप में किसी के खिलाफ दर्ज कोई आपराधिक मामला नहीं है। यह सिर्फ किसी अपराधिक जुर्म से संबंधित पुलिस द्वारा प्राप्त की गई सूचना है। एक आपराधिक मामला तब शुरू होता है जब न्यायालय के समक्ष पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जाता है और राज्य द्वारा इसके लिये एक सरकारी वकील की नियुक्ति की जाती है।